अभी अभी: 17 जनवरी तक स्कूलें बंद, राजस्थान में कोरोना की नई गाइडलाइंस जारी

अभी अभी: 17 जनवरी तक स्कूलें बंद, राजस्थान में कोरोना की नई गाइडलाइंस जारी

प्रदेश में कोरोना की नई गाइडलाइंस जारी जयपुर और जोधपुर नगर निगम में 8वीं तक की स्कूलें 17 जनवरी तक बंद, सरकारी कार्यालयों में रहेगी 50 फीसदी की उपस्थिति, प्रशासन शहरों और गांवों के संग अभियान के शिविर स्थगित

खुलासा न्यूज, बीकानेर। प्रदेश में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच गहलोत ने सरकार ने फिर नई गाइडलाइन जारी की है। जयपुर और जोधपुर की शहरी सीमा में आने वाले आठवीं तक के सभी स्कूलों को 17 जनवरी तक के लिए बंद कर दिया है। सरकारी दफ्तरों में केवल 50 फीसदी कर्मचारियों को ही बुलाया जाएगा। बाकी कर्मचारी घर से काम करेंगे। सरकार ने प्रशासन गांवों के संग अभियान और प्रशासन शहरों के संग अभियान को कोरोना के कारण स्थगित करने का फैसला किया है। गृह विभाग ने नई गाइडलाइन जारी कर दी है। नई गाइडलाइन 7 जनवरी से लागू होगी।

इससे पहले रविवार को भी गाइडलाइन जारी की गई थी। रविवार की गाइडलाइन में ही संशोधन कर नए प्रावधान जोड़े हैं। नए प्रावधानों के अनुसार अब सरकारी दफ्तरों में 55 साल और इससे ज्यादा उम्र के कर्मचारियों और दिव्यांग कर्मचारियों को ऑफिस बुलाने पर पाबंदी लगा दी गई है। ऐसे कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम करना होगा। इसके अलावा गाइडलाइन के पुराने प्रावधान ही लागू रहेंगे।

 

 शैक्षणिक गतिविधियों के सम्बन्ध में

1. जिन विद्यालय / महाविद्यालय / विश्वविद्यालय / कोचिंग संस्थान द्वारा छात्रावास का संचालन किया जा रहा है , संस्था प्रधान / संचालक द्वारा कोविड उपयुक्त व्यवहार ( डबल डोज वैक्सीनेशन मास्क का अनिवार्य उपयोग , दो गज की दूरी सेनेटाईजेशन , बंद स्थानों उचित वेन्टीलेशन इत्यादि ) की अनुपालना सुनिश्चित की जायेगी ।

2. जयपुर एवं जोधपुर में बढ़ते हुए कोविड संक्रमण के मद्देनजर जयपुर नगर निगम क्षेत्र ( ग्रेटर / हैरिटेज ) एवं जोधपुर नगर निगम ( उत्तर दक्षिण ) के समस्त सरकारी / निजी विद्यालयों में कक्षा 8 तक की नियमित शिक्षण / कोचिंग गतिविधियों का संचालन आगामी दिनांक 17 जनवरी , 2022 तक के लिए बंद रहेगा परन्तु ऑनलाईन अध्ययन जारी रखा जायेगा । राज्य के अन्य जिलों के सम्बन्धित जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट शैक्षणिक गतिविधियों के संचालन के सम्बन्ध में अतिरिक्त मुख्य सचिव , शिक्षा विभाग , राजस्थान सरकार से चर्चा उपरांत निर्णय ले सकेंगे ।

कार्यालयों के सम्बन्ध में

3. नगर निगम एवं नगर पालिका क्षेत्रों में स्थित सभी राजकीय कार्यालयों , जहां कर्मचारियों की बैठक व्यवस्था में सामाजिक दूरी बनाये रखना संभव न हो , उन कार्यालयों में 50 प्रतिशत कार्यालय उपस्थिति / 50 प्रतिशत घर से कार्य ( Work From Home ) के सम्बन्ध में सचिवालय स्तर पर प्रशासनिक सचिव विभाग स्तर पर विभागाध्यक्ष एवं जिला स्तर पर जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट निर्णय ले सकेंगे ।

4. बिन्दु संख्या 2 में वर्णित आदेश निम्न आवश्यक सेवाओं से सम्बन्धित कार्यालयों पर लागू नहीं होगा :

जिला प्रशासन , गृह , वित्त , पुलिस , विधि विज्ञान प्रयोगशाला , जेल , हॉमगार्ड , कन्ट्रोल रूम एवं वॉर रूम , वन / वन्य जीव विभाग , आयुर्वेद विभाग , पशुपालन विभाग , सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग ( DoIT & C ) , सूचना एवं जन संपर्क विभाग ( DIPR ) नागरिक सुरक्षा , अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवाऐं , सार्वजनिक परिवहन , आपदा प्रबंधन , खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति , नगर निगम , नगर विकास प्रन्यास , जिला परिषद , विद्युत , पेयजल , स्वच्छता , टेलीफोन , स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण एवं चिकित्सा

5. समस्त सरकारी एवं निजी कार्यालयों में कोविड उपयुक्त व्यवहार ( डबल डोज वैक्सीनेशन , मास्क का अनिवार्य उपयोग , दो गज की दूरी सेनेटाईजेशन इत्यादि ) की अनुपालना सुनिश्चित कराने की जिम्मेदारी सम्बन्धित कार्यालय अध्यक्ष की होगी ।

6. कार्यालय अध्यक्ष द्वारा विशेष योग्यजन / गर्भवती महिला / 55 वर्ष या उससे अधिक आयु / पुराने रोगों एवं सःरुग्णता परिस्थितियों से पीड़ित कर्मचारी / अधिकारी को कार्यालय में उपस्थित होने से छूट दी जा सकेगी लेकिन उन्हें घर से काम ( Work From Home ) करना आवश्यक रहेगा ।

7. वे कर्मचारी / अधिकारी जो कार्यालय में नहीं आ रहे हैं एवं घर से काम ( Work From Home ) कर रहे हैं , वे हर समय टेलीफोन और अन्य इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों पर उपलब्ध रहेंगे ।

8. कार्यस्थल पर किसी भी कार्मिक के कोविड पॉजिटिव या फिर संभावित संक्रमण की स्थिति बनने पर कार्यालय अध्यक्ष द्वारा कार्यालय कक्ष को 72 घंटे के लिए बंद किया जा सकेगा एवं सम्बन्धित कार्यालय कक्ष के अन्य कर्मचारियों को घर से कार्य करने की अनुमति प्रदान की जायेगी ।

अन्य दिशा – निर्देश

9. कोविड की वर्तमान परिस्थितियों के मद्देनजर प्रशासन गांव के संग एवं प्रशासन शहरों के संग अभियान के अन्तर्गत प्रस्तावित शिविर आगामी आदेशों तक स्थगित रहेंगे ।

10. संपूर्ण प्रदेश में प्रतिदिन रात्रि 11:00 बजे से प्रातः 05:00 बजे तक जन अनुशासन कर्फ्यू रहेगा ।

11. यह आदेश दिनांक 07 जनवरी , 2022 ( शुक्रवार ) से प्रभावी होंगे । उक्त दिशा – निर्देशों का उल्लंघन किये जाने पर समस्त जिला कलक्टर एवं जिला • मजिस्ट्रेट अपने स्थानीय क्षेत्राधिकार में आपदा प्रबंधन अधिनियम , 2005 की धारा 51 से 60 एवं राजस्थान महामारी अधिनियम , 2020 के अनुसार कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे ।

 

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