दिल्ली बढ़ा पूर्ण लॉकडाउन की तरफ, लग सकता है टोटल कर्फ्यू

दिल्ली बढ़ा पूर्ण लॉकडाउन की तरफ, लग सकता है टोटल कर्फ्यू

ओमिक्रॉन वेरिएंट के आने के बाद दिल्ली में कोरोना का ग्राफ (Corona Cases in Delhi) बढ़ता जा रहा है. जारी आंकड़ों के मुताबिक राजधानी दिल्ली में 24 घंटे में कोरोना के 4099 नए मामले दर्ज किए गए हैं. आपको बता दें कि दिल्ली में कोरोना की संक्रमण दर करीब साढ़े 6 फीसदी पहुंच गई है. दिल्ली में फिलहाल ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) का येलो अलर्ट यानी पहला स्तर लागू किया गया है, जिसे अब रेड अलर्ट में बदला जा सकता है.

दरअसल, दिल्ली सरकार ने पहले ही साफ किया था कि यदि कोरोना का संक्रमण दर 5 प्रतिशत से ऊपर जाता है तो GRAP का रेड अलर्ट लागू होगा. लेकिन अब यह छह प्रतिशत से भी ऊपर है. ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान के अनुसार, यदि दिल्ली में संक्रमण दर 5 प्रतिशत से ऊपर जाती है और लगातार दो दिन तक इसपर बना रहता है, या फिर एक दिन में 16 हजार तक केस आ जाते हैं या फिर हॉस्पिटल में 3 हजार बेड भर जाते हैं तो इस स्थिति में राजधानी दिल्ली में रेड अलर्ट लागू हो जाएगा.

आपको बता दें कि यदि दिल्ली में रेड अलर्ट लागू होता है तो सरकार पूर्ण कर्फ्यू लगा देगी, जिसके तहत सभी प्रतिष्ठानों को बंद कर दिए जाएंगे. स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने बताया है कि पिछले 2 दिनों में कोरोना के जितने मामले सामने आ रहे हैं, उनमें से 84 प्रतिशत केस ओमिक्रॉन वेरिएंट के हैं.

दिल्ली में रेड अलर्ट होने पर क्या-क्या पाबंदियां रह सकती है?

  • स्कूल, शिक्षण संस्थान पूरी तरह बंद रहेंगे. पढ़ाई ऑनलाइन होगी.
  • दुकान और व्यावसायिक प्रतिष्ठान जो कि गैर-जरूरी सामान बेच रहे होंगे उनको बंद कर दिया जाएगा.
  • स्वीमिंग पूल और सभी स्टेडियमों को बंद कर दिया जाएगा.
  • धार्मिक स्थल खुले रहेंगे, लेकिन श्रद्धालुओं को उनमें जाने की इजाजत नहीं होगी.
  • शादियों की इजाजत होगी. लेकिन उसमें सिर्फ 15 लोग ही शामिल हो सकेंगे.
  • सांस्कृतिक, सामाजिक, राजनीतिक, मनोरंजन समेत अन्य कार्यक्रमों पर पाबंदी होगी.
  • सरकारी और निजी दफ्तर बंद रहेंगे. हालांकि, जरूरी सेवाओं से जुड़े सरकारी दफ्तरों को पूरी क्षमता के साथ खोला जाएगा.
  • सिनेमा हॉल, थियेटर, मल्टीप्लेक्स, बैंकट हॉल, ऑडिटोरियम, असेंबली हॉल बंद रहेंगे.
  • नाई की दुकान, सलून, ब्यूटी पार्लर, स्पा और वेलनेस क्लीनिक, जिम, योगा इंस्टिट्यूट, इंटरनेनमेंट पार्क, अम्यूजमेंट पार्क, वाटर पार्क समेत इस जैसी बाकी जगह भी बंद रहेंगी.
  • रेस्तरां भी बंद रहेंगे. सिर्फ होम डिलिवरी और टेक-अवे काउंटर्स की सुविधा होगी. बार बंद रहेंगे. होटल इस शर्त के साथ खुलेंगे कि वहां के बैंकट बंद रहेंगे और किसी कॉन्फ्रेंस की वहां इजाजत नहीं होगी.
  • अंतरराज्यीय बसों को सिर्फ 50 फीसदी क्षमता के साथ चलने की छूट होगी. लेकिन इसमें भी सिर्फ वही लोग सफर कर सकेंगे जो जरूरी सेवाओं से जुड़े होंगे. इसके अलावा आपातकालीन स्थिति में इनके इस्तेमाल की छूट होगी.
  • बस में किसी को खड़े होकर यात्रा नहीं करने दी जाएगी. सामान के इधर से उधर जाने पर रोक नहीं होगी. इसके लिए किसी तरह की विशेष इजाजत या ई-पास की जरूरत नहीं होगी.
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