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कोरोना के बढते मामलो को लेकर सरकार ने जारी की नई गाइडलाइन

खुलासा न्यूज,बीकानेर। प्रदेश में लगातार बढ़ रहे कोरोना के मामलों को देखते हुए सरकार ने शैक्षणिक गतिविधियों को संचालित करने के लिये संस्थाओं को दिशा निर्देश जारी किये है नई गाइडलाइन के मुताबिक अब स्कूल-कॉलेज में बच्चों को ऑफलाइन क्लासेस के लिए मजबूर नहीं किया जा सकेगा। स्कूलों को ऑफलाइन क्लासेस के साथ-साथ ऑनलाइन क्लास भी चलानी होंगी। इसके साथ ही स्कूलों में प्रार्थना सभाओं पर रोक लगा दी गई है। स्टाफ को बिना स्क्रीनिंग के प्रवेश नहीं दिया जाएगा और स्कूल-काॅलेजों की कैंटीन बंद रहेगी। सभी स्टाफ के लिए वैक्सीन के दोनों डोज लगाना अनिवार्य हाेगा।गृह विभाग की ओर से शुक्रवार दोपहर को जारी हुए आदेश के अनुसार स्कूल में किसी एक के भी पॉजिटिव आने पर स्कूल या संस्था को 10 दिन के लिए बंद कर दिया जाएगा। टीकाकरण के साथ-साथ मास्क अनिवार्य होगा।
अगर शैक्षणिक संस्थाएं चला रहे है तो करनी होगी इसकी अनुपालना
जिसके तहत विवि,महाविद्यालय,विद्यालय के शैक्षणिक व अशैक्षणिक स्टाफ एवं संस्थान आवागमन के लिये संचालित बस,ऑटो व कैब के चालक इत्यादि को 14 दिन पूर्व वैक्सीन की दोनों खुराक अनिवार्य रूप से लगानी होगी। यही नहीं वाहन में बैठक क्षमता अनुसार ही अनुमत होगी। शिक्षण संस्थानों में आने से पहले विद्यार्थियों द्वारा अपने माता-पिता,अभिभावकों से ऑफलाईन अध्ययन के लिये भेजना चाहते या नहीं इसके लिये लिखित अनुमति लेना अनिवार्य है। संस्थान बच्चों की उपस्थिति के लिये कोई दबाव नहीं बनाएगा। शैक्षणिक-अशैक्षणिक स्टाफ व विद्यार्थी की स्क्रीनिंग व्यवस्था करनी होगी। इसके उपरान्त ही प्रवेश दिया जाएगा। नो मास्क-नो एंट्री की पालना करने के साथ साथ कक्षा कक्ष में बैठक दो गज के फासले से की जानी जरूरी होगी। शिक्षण संस्थानों में प्रार्थना सभा व अन्य किसी प्रकार के आयोजन पर रोक रहेगी। मुख्य द्वार पर प्रवेश व निकास के दौरान संस्थान परिसर,कक्षाओं में दो गज की दूरी का ध्यान रखने कैटिंन व्यवस्था आगामी आदेश तक बंद रखने,प्रतिदिन सैनेटराइज की व्यवस्था,चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग,जिला प्रशासन द्वारा कोविड उपयुक्त व्यवहार संबंध में सघन जागरूकता अभियान चलाया जाएगा।

अन्य गतिविधियों के संबंध में
सभी प्रकार के भीड़ भाड़ वाले सार्वजनिक,सामाजिक,राजनैतिक,खेलकूद,मनोरंजन,शैक्षणिक,सांस्कृतिक एवं धार्मिक समारोह,त्यौहारों,शादी समारोह में कोविड गाइड लाइन की अनुपालना करनी अनिवार्य होगी।

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