
गैंगस्टर पपला गुर्जर को कोर्ट ने सुनाई उम्रकैद की सजा






बहरोड़ (अलवर): गैंगस्टर विक्रम उर्फ पपला गुर्जर को बिमला मर्डर केस में आज हरियाणा के नारनौल कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई. नारनौल के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुधीर जीवन की कोर्ट ने पपला गुर्जर के खिलाफ सजा का ऐलान किया. कल कोर्ट ने पपला को बिमला मर्डर केस में दोषी करार दिया था. सजा सूनाने के साथ 10 हजार रुपए का आर्थिक दंड़ भी दिया और जेल बदलने के आदेश दिए. अब पपला गुरुग्राम के भोंडसी जेल में रहेगा.
दरअसल पपला ने साथियों के साथ मिलकर अपने गांव खैरोली निवासी महिला बिमला की 6 साल पहले ने 23 गोलियां मारकर हत्या कर दी थी. बिमला की हत्या के मामले में उसे अजमेर की हाई सिक्योरिटी जेल से 29 सितंबर को हरियाणा पुलिस लेकर गई थी. जिसे नारनौल की नसीबपुर जेल में शिफ्ट किया गया था. पीड़ित पक्ष के एडवोकेट अजय चौधरी ने बताया कि पपला को FSL, बिमला की पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट और मौके पर मौजूद बिमला के देवर दुड़ाराम की गवाही के आधार पर दोषी ठहराया गया है. FSL रिपोर्ट में बिमला को 23 गोलियां मारने के साथ ही दो हथियार इस्तेमाल होने की बात सामने आई थी. एक 9MM पिस्टल और दूसरा देसी कट्टे की गोलियां उसके शरीर से निकाली गई थीं. गैंगेस्टर पपला पर राजस्थान में भी कई मामले दर्ज है. पपला गुर्जर पर को 6 सितंबर 2019 को बहरोड़ पुलिस ने करीब 32 लाख रुपए


