802 बस किराए सहित दस हजार हर्जाना देने के आदेश

802 बस किराए सहित दस हजार हर्जाना देने के आदेश

बीकानेर। जिला उपभोक्ता मंच ने एक प्रकरण की सुनवाई करते हुए यात्री को 802 रुपए किराए सहित दस हजार रुपए मानसिक हर्जाना चुकाने के आदेश दिए हैं। प्रकरण के अनुसार महिला यात्री कृतिका भाटी ने 23 अप्रेल 2019 को बीकानेर से जोधपुर के लिए एक निजी ट्रेवल्स की ऑनलाइन टिकट बुक करवाई थी। परिवादी ने बताया कि ट्रेवल्स एजेंसी ने बस के वातानुकूलित और नई होने की बात कही, लेकिन बस के कुछ दूरी पर चलने के बाद उसके एयरकंडीशनर ने काम करना बंद कर दिया। इसकी शिकायत जब बस चालक व सह चालक से की तो उन्होंने इसका कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया। दूसरे यात्रियों की शिकायत को भी अनदेखा कर वाहन चालक ने अभद्रता करनी शुरू कर दी। प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए जिला उपभोक्ता मंच के अध्यक्ष ओपी सींवर, सदस्य पुखराज जोशी तथा मधुलिका आचार्य ने संबंधित ट्रेवल्स एजेन्सी पर पांच हजार रुपए मानसिक संताप तथा पांच हजार रुपए परिवाद व्यय सहित मूल किराया चुकाने के आदेश दिए।

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