
सुकन्या में मिलेगा 8 प्रतिशत ब्याज योजना पर मिलने वाले ब्याज में हुई बढ़ोतरी, अप्रैल से मिलेगा फायदा



जयपुर। सरकार की चल रही योजनाओं में बेटियों के लिए बचत योजना में सुकन्या स्कीम भी शामिल है। इस योजना के तहत कोई भी अपनी बेटी के नाम छोटी बचत करवा सकता है। सुकन्या समृद्धि योजना पर मिलने वाले ब्याज में सरकार ने 1 अप्रैल से बढ़ोतरी कर दी है। इस योजना में निवेश करने पर अब सालाना 8त्न ब्याज दिया जा रहा है। अगर आप भी अपनी बेटी के भविष्य को वित्तीय सुरक्षा देना चाहते हैं तो उसके नाम पर सुकन्या समृद्धि अकाउंट खुलवा सकते हैं। इस स्कीम के जरिए आप आसानी से अपनी बेटी के लिए लाखों रुपए का फंड तैयार कर सकते हैं। हम आज आपको इस स्कीम के बारे में बता रहे हैं। जन्म से 10 साल की उम्र तक ही बेटियों का सुकन्या समृद्धि योजना में खाता खुलवाया जा सकता है। एक परिवार में अधिकतम दो लड़कियों के लिए यह खाता खोला जा सकता है। जुड़वां या तीन बालिका बच्चों के जन्म के मामले में, दो से अधिक खाते खोले जा सकते है। श्रीगंगानगर डाक मंडल के डाक अधीक्षक देवीलाल सहारण ने बताया कि इस योजना में सालाना न्यूनतम 250 रुपए और अधिकतम डेढ़ लाख रुपए जमा करवा सकते हैं। न्यूनतम राशि पर अकाउंट डिफॉल्ट हो जाता है। नए नियमों के तहत खाते को दोबारा एक्टिव नहीं कराने पर मैच्योर होने तक खाते में जमा राशि पर लागू दर से ब्याज मिलता रहेगा। 21 साल का होने पर मैच्योर हो जाएगा अकाउंट, टैक्स एक्ट के सेक्शन 80सी के तहत टैक्स छूट लडक़ी के 21 साल का होने या लडक़ी की शादी होने के बाद अकाउंट मैच्योर हो जाएगा और आपको पूरा पैसा ब्याज सहित मिल जाएगा। सुकन्या समृद्धि योजना खाते से 18 साल की उम्र के बाद बच्चे की उच्च शिक्षा के लिए खर्च के मामले में 50त्न तक रकम निकाली जा सकती है। इसके अलावा बेटी के 18 साल का होने के बाद लडक़ी की शादी के समय भी आप पैसा निकाल सकते हैं। जानकारी के अनुसार खाता खोलने से 5 साल के बाद बंद किया जा सकता है। यह भी कई परिस्थितियों में किया जा सकता है, जैसे कोई खतरनाक बीमारी होने पर या अगर किसी दूसरे कारण से खाता बंद किया जा रहा हो तो इसकी इजाजत दी जा सकती है, लेकिन उस पर ब्याज सेविंग्स अकाउंट के हिसाब से मिलेगा। सहायक डाक अधीक्षक राकेश धींगड़ा के मुताबिक चालू वित्त वर्ष में सुकन्या समृद्धि योजना के तहत अधिकतम 1.5 लाख रुपए जमा कराए जा सकते हैं। सुकन्या समृद्धि योजना में निवेश करने पर इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80सी के तहत टैक्स छूट का लाभ लिया जा सकता है। इसके तहत 1.5 लाख तक के सालाना निवेश पर आप टैक्स छूट पा सकते हैं।

