
बीकानेर- अगर ऑनलाइन नहीं पढ़ाया है, तो फिर फीस भी नहीं मिलेगी, आदेश जारी






खुलासा न्यूज, बीकानेर। प्राइवेट स्कूल संचालकों को शिक्षा का अधिकार कानून (RTE) के तहत फ्री पढ़ रहे बच्चों की फीस का भुगतान सरकार से लेना अब आसान नहीं होगा। इस बार उन्हीं स्कूल को भुगतान मिलेगा, जिन्होंने कोरोना काल में बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाया है। अगर ऑनलाइन नहीं पढ़ाया है, तो फिर फीस भी नहीं मिलेगी। दरअसल, पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट ने सेशन 2020-21 के RTE भुगतान के आदेश शिक्षा विभाग को दिए थे।
माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने इस आशय का एक आदेश जारी कर दिया है, जिसमें प्राइवेट स्कूल को सरकारी पोर्टल पर यह जानकारी डालनी होगी कि उन्होंने कब और किस तरह की ऑनलाइन क्लासेज संचालित की थी। इस दौरान बच्चों को क्या पढ़ाया गया। कितने बच्चों ने इस दौरान उपस्थिति दी थी। इन तमाम जानकारियों के बाद अगर विभाग संतुष्ट होगा, तभी प्राइवेट स्कूल को वर्ष 2020-21 का भुगतान किया जाएगा।


