
7 वर्षीय मासूम को मिला इंसाफ, सीरियल रेपिस्ट जीवाणु को आजीवन कारावास की सजा






जयपुर: जयपुर कोर्ट ने रेप के आरोपी सिकंदर उर्फ जीवाणु को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. पोक्सो कोर्ट 3 ने शुक्रवार को यह फैसला सुनाया है. आपको बता दें कि जीवाणु सीरियल रेपिस्ट है. इसने 1 जुलाई 2019 को जयपुर के शास्त्रीनगर में 7 वर्ष की मासूम बच्ची से दरिंदगी की थी. घटना का पता लगने पर आरोपी की गिरफ्तार की मांग को लेकर लोग आक्रोशित हो गए थे. सड़कों पर उतर आए थे, जिससे जयपुर में माहौल तनावपूर्ण हो गया था.
शास्त्रीनगर में नाबालिग से रेप करके फरार हुआ था आरोपी:
जीवाणु जयपुर से भागकर कोटा चला गया था. 7 जुलाई को जयपुर पुलिस ने जीवाणु को गिरफ्तार किया था. तब से यह जेल में था. अब पोक्सो कोर्ट 3 ने आरोपी जीवाणु को आजीवन कारावास की सजा सुनाई. जयपुर के शास्त्रीनगर में नाबालिग से रेप करके फरार हुए जीवाणु को काफी मशक्कत के बाद पकड़ा गया था. जयपुर पुलिस ने इसके लिए बीस विशेष टीमें बनाई थी. टीमों ने शास्त्रीनगर, रेलवे स्टेशन व बस स्टैण्ड के आस-पास के डेढ़ से अधिक सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगाले थे. तब जाकर सुराग लगा और रेप के आरोपी जीवाणु को कोटा शहर में चाय की एक दुकान से पकड़ा.
7 जुलाई को किया था आरोपी जीवाणु को गिरफ्तार:
आपको बता दें कि 1 जुलाई 2019 को शास्त्री नगर थाने में प्रकरण दर्ज हुआ था.7 दिनों में इलाके में दो दुष्कर्म की घटनाओं से लोगों में आक्रोश था. दुष्कर्म की दोनों घटनाओं के आरोपी को आईडेन्टिफाई करना भी पुलिस के लिए बड़ी चुनौती थी. ऐसे में खुद पुलिस कमिश्नर आनन्द श्रीवास्तव ने मोर्चा संभाला था. काफी मेहनत के बाद 7 जुलाई को आरोपी जीवाणु को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन आरोपी को उसके अंजाम तक पहुंचाना पुलिस के लिए बड़ा विषय था. 24 जुलाई को पुलिस ने जीवाणु के खिलाफ चालान पेश किया था.
36 गवाहों के बयान दर्ज करवाए:
प्रकरण को केस ऑफिसर स्कीम के तहत लिया गया. शास्त्री नगर थाने में एसआई प्रभु सिंह को केस ऑफिसर नियुक्त किया गया. हर तारीख पर खुद एसीपी प्रमोद स्वामी ने मौजूद रहकर 36 गवाहों के बयान दर्ज करवाए और आज पुलिस की मेहनत सफल हुई.पोक्सो कोर्ट ने सिकन्दर उर्फ जीवाणु को गंदी मानसिकता वाला अपराधी माना.जीवाणु को आजीवन कारावास और 3 लाख 11हजार रुपए जुर्माना की सजा सुनाई गई.


