Rajasthan Unlock-2: बढ़ा छूट का दायरा, जानें क्या खुलेगा और क्या रहेगा बंद, नई गाइडलाइन जारी

Rajasthan Unlock-2: बढ़ा छूट का दायरा, जानें क्या खुलेगा और क्या रहेगा बंद, नई गाइडलाइन जारी

जयपुर: गृह विभाग ने राजस्थान में सोमवार को अनलॉक-2 की गाइड लाइन जारी की. यह गाइड लाइन गृह विभाग के प्रमुख सचिव अभय कुमार ने जारी की. अब मंगलवार सुबह 6 बजे से शाम 4 बजे तक सभी तरह की दुकानें खुलेंगी. सार्वजनिक उद्यान सुबह 5 से 8 बजे तक खुलेंगे. प्रदेश में पब्लिक ट्रांसपोर्ट शुरू होगा. वहीं शादी समारोह पर 30 जून तक रोक रहेगी. विवाह से संबंधित किसी तरह का समारोह आयोजित नहीं हो सकेगा.

राजस्थान में अनलॉक-2:
-सभी सरकारी कार्यालय 50 फीसदी उपस्थिति के साथ खुलेंगे
-निजी कार्यालय भी 50 फीसदी उपस्थिति के साथ खुलेंगे
-सभी शैक्षणिक संस्थान कार्मिकों की 50 फीसदी उपस्थिति के साथ खुलेंगे
-हालांकि शैक्षणिक गतिविधियां नहीं होगी

-प्रदेश में 10 जून से हो सकेगा रोडवेज बसों का संचालन
-प्राइवेट बसें भी 10 जून से हो सकेंगी संचालित
-शहरों में चलने वाली सिटी बस अभी शुरू नहीं होगी
-प्राइवेट गाड़ियों से लोग सुबह 5 से शाम को 5 बजे तक आ जा सकेंगे
-पब्लिक पार्क सुबह 5 बजे से 8 बजे तक खुलेंगे
-पेट्रोल पंपों पर प्राइवेट गाड़ियों के लिए ईंधन देने का समय बढ़ाया
-सुबह 5 से शाम 5 बजे तक निजी वाहनों में भर सकेंगे तेल

 

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