
संशय खत्म, राजस्थान सरकार ने जारी की अधिकृत नई गाइडलाइन





कोरोना की नई गाइडलाइन को लेकर बन रही संशय की स्थित आखिरकार रात 10 बजे साफ हुई. गृह विभाग ने कोरोना को लेकर बुधवार रात को नई गाइडलाइंस जारी की है. कोरोना के मामले बढ़ने के बाद राजस्थान सरकार ने 30 अप्रैल तक के लिए नई गाइडलाइन जारी कर दी है। नई गाइडलाइन में राजस्थान के सभी शहरों में शाम 6 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू लगाने का फैसला किया है। शहरी क्षेत्रों में शाम 5 बजे से बाजार बंद करने होंगे। सरकारी दफ्तर 4 बजे तक ही खुलेंगे। सभी कोचिंग, स्कूल, कॉलेज और लाइब्रेरी सहित सभी शैक्षणिक संस्थान बंद करने का फैसला किया है। गृह विभाग ने नई गाइडलाइन जारी कर कड़ी पाबंदियां लगाई है। नई गाइडलाइन 16 अप्रैल को शाम 6 बजे से लागू होगी।
शाम 6 बजे से लागू नाइट कर्फ़्यूः
जानकारी के अनुसार प्रदेश में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को लेकर बुधवार को गृह विभाग ने कोविड-19 की नई गाइडलाइंस जारी की है. गाइडलाइंस अनुसार सरकार ने सभी नगरीय क्षेत्रों में शाम 6 बजे से लागू नाइट कर्फ़्यू लगाने का फैसला किया है. वहीं अब गुरुवार से सभी नगरीय क्षेत्रों में में शाम 5 बजे बाजार बंद हो जाएंगे.
शादि समारोह में सिर्फ 50 मेहमानों की अनुमतिः
वहीं शादियों के लिए भी मेहमानों की संख्या का निर्धारण किया गया है. शादियों में पहले जहां 100 मेहमानों के बुलाने की व्यवस्था थी उसे घटाकर अब 50 मेहमान कर दिया गया है. शादि वाले घरों के लिए अब समारोह में सिर्फ 50 लोगों को शामिल होने की अनुमति दी जाएगी. वहीं अंतिम संस्कार में सिर्फ 20 लोग ही शामिल हो सकेंगे.
सार्वजनिक परिवहन सेवा में भी सिर्फ 50 प्रतिशत यात्रीः
वहीं बुधवार को कोरोना को लेकर गृह विभाग की और से जारी की गई नई गाइडलाइंस के अनुसार अब 50 प्रतिशत क्षमता के साथ ही रेस्टोरेंट्स और क्लब संचालित हो सकेंगे. वहीं सार्वजनिक परिवहन सेवा में भी सिर्फ 50 प्रतिशत यात्री ही सफर कर सकेंगे. बसों में खड़े होकर कोई भी यात्री अब सफर नहीं कर सकेगा.
रात 8 बजे सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी फेक गाइडलाइन:
आपको बता दे कि इससे पहले रात करीब 8 बजे सोशल मीडिया पर सरकारी दस्तावेज जैसी दिखने वाली करीब पांच पन्नों की कोरोना गाइडलाइन की प्रतिलिपी वायरल हुई थी. इस वायरल हो रही गाइडलाइन के मुताबिक राजस्थान में शाम 6 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ़्यू , शाम 5 बजे बाजार बंद, शादि समारोह में सिर्फ 50 मेहमानों की अनुमति एवं अंतिम संस्कार में सिर्फ 20 लोगों की अनुमति की बात कही जा रही है. साथ ही नई गाइडलाइंस के अनुसार 50 प्रतिशत क्षमता के साथ ही रेस्टोरेंट्स और क्लब संचालित होने, सार्वजनिक परिवहन सेवा में भी सिर्फ 50 प्रतिशत यात्री ही सफर करने आदि भी सम्मिलित हैं.
गृह विभाग ने बताया भ्रामकः
हालांकि गृह विभाग की ओर इस पर संज्ञान लेते हुए इस वायरल गाइड लाइन को पूरी तरह से भ्रामक बताया और नई गाइड लाइन को लेकर अभी इंतजार करने की बात कही गई है


