
कोरोना : 3 साल तक की सजा के मामलों में गिरफ्तारी पर रोक, हाईकोर्ट का आदेश







बीकानेर। राजस्थान हाईकोर्ट ने आज बढ़ते कोरोना को लेकर एक अहम आदेश दिया है। हाईकोर्ट के जस्टिस पंकज भंडारी ने आदेश दिया है कि 3 साल तक की सजा के मामलों में 17 जुलाई 2021 तक गिरफ्तारी नही की जाए। कोर्ट ने डीजीपी को आदेश देते हुए कहा कि ऐसे अपराधिक मामले जिनमें ट्रायल के बाद 3 साल की सजा तक का प्रावधान है। ऐसे मामलों में पुलिस किसी भी आरोपी को 17 जुलाई तक गिरफ्तार नही करें। कोर्ट ने कहा कि जेलों में लंबे समय से बंद कैदियाकं की जमानते भी लंबित है। कोर्ट ने कहा कि कोरोना के कारण जयपुर पीठ में मात्र 5 बैंच ही सुनवाई कर रही है और स्टॉफ सीमित संख्या में है


