
नाबालिग के अपहरण और दुष्कर्म के मामले में दोषी को 20 साल






प्रदेश के डूंगरपुर जिले की पोक्सो कोर्ट ने करीब सवा साल पुराने नाबालिग के अपहरण और दुष्कर्म के मामले में दोषी को 20 साल की सजा सुनाई है। मामले में कोर्ट ने दोषी पर 25 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। लोक अभियोजक योगेश जोशी ने बताया की मामला कोतवाली थाना क्षेत्र में 25 मई 2019 का है. वरदा थाना क्षेत्र निवासी 13 वर्षीय बालिका 25 मई 2019 को अपने गांव से डूंगरपुर शहर सब्जी बेचने आई थी। पीडि़ता ने परिजनों को दी थी मामले की जानकारी शाम को पीडि़ता वापस अपने गांव जाने के लिए एक जीप में बैठी थी. इस दौरान हीराता निवासी जीप चालक पवन ने हीराता के पास जंगल में बालिका को ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया और वापस बालिका को डूंगरपुर बस स्टैंड पर लाकर छोड़ दिया. इसके बाद पीडि़ता ने अपने परिजनों को फोन पर घटना की जानकारी दी। 25 हजार का जुर्माना भी लगाया सुचना मिलने पर परिजन डूंगरपुर पहुंचे और बालिका को गंभीर हालत में जिला अस्पताल में भर्ती करवाया था और कोतवाली थाने में मामला दर्ज करवाया था। मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार करते हुए कोर्ट में चालान पेश किया था। इसी मामले में पोक्सो कोर्ट ने अंतिम सुनवाई करते हुए आज दोषी 20 साल के कारावास की सजा सुनाई और 25 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है।


