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मृतक के परिजनों को 51,77,522 रूपये का मुआवजा आदेश

खुलासा न्यूज,बीकानेर। न्यायालय मोटरयान दुर्घटना दावा प्राधिकरण ने एक अहम फैसले में मृतक के परिजनों को 51 लाख से ज्यादा रूपये का मुआवजा आदेश जारी किया है। 29.05.2012 को मृतक सुनील राजपुरोहित पुत्र श्रीकृष्ण राजपुरोहित, निवासी 8-ए-9, जयनारायण व्यास कॉलोनी, बीकानेर कार संख्या RJ07-CA-9322 को ड्राईविंग करके अपने पुश्तैनी गांव हरीपुरा से बीकानेर आ रहा था। कि समय करीब 01.00 ए.एम. पर सड़क आम एन.एच. 15 सुरतगढ़ से बीकानेर पर बीकानेर से थोडा पहले रिलाईस पेंट्रोल पम्प के पास पहुचां तो सामने से बीकानेर की तरफ से एक ट्रक संख्या HR55-D-9104 के चालक सुरेश भील ने अपने ट्रक को बहुत बहुत तेजगति, लापरवाही एवं गफलत से चलाकर रोंग साईड में आकर अपनी सही दिशा में नियंत्रित गति से सड़क के किनारे चल रही कार संख्या RJ07-CA-9322 के टक्कर मारी जिससे कार में सवार सुनील राजपुरोहित के गंभीर चोटे आई जिसके परिणामस्वरूप उसकी मृत्यु हो गई। जिसका मुआवजा दावा मृतक के परिजनों की और से एडवोकेट ओम बिश्नोई ‘‘बोळा’’ ने पेश किया व उसकी पैरवी की। जिसमें न्यायालय ने मृतक के परिजनों को मुआवजा राशि 51,77,522/- रूपयंे व दावा प्रस्तुत करने की दिनांक से इस राशि पर 07 प्रतिशत ब्याज अदा करने के लिए ट्रक संख्या HR55-D-9104 के मालिक, ड्राईवर एवं बीमा कम्पनी को संयुक्त रूप से तथा पृथक-पृथक रूप से उत्तरदायी माना है।

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