वकील पर 50 हजार की पेनल्टी, दायर की रिव्यू पिटिशन खारिज

वकील पर 50 हजार की पेनल्टी, दायर की रिव्यू पिटिशन खारिज

एक वकील ने रिव्यू एप्लीकेशन दायर कर हाईकोर्ट के फैसले पर आपत्ति उठाते हुए गंभीर आरोप लगाए। हाईकोर्ट न्यायाधीश संदीप मेहता व मनोज कुमार गर्ग की खंडपीठ ने वकील पर 50 हजार रुपए की पेनल्टी लगाई और रिव्यू एप्लीकेशन को खारिज कर दिया। पेनल्टी एक महीने में राजस्थान विधिक सेवा प्राधिकरण के पास जमा कराने को कहा है। एक महीने में यह राशि जमा नहीं कराने पर वकील के प्रदेश की किसी भी अदालत में पैरवी करने पर भी रोक रहेगी।

वकील ने ये दो आरोप लगाए
अधिवक्ता सुमित सिंघल ने गत 3 दिसंबर को क्रिमिनल रेफरेंस में दिए गए फैसले पर पुनर्विचार करने के लिए रिव्यू एप्लीकेशन दायर की। वकील का कहना है कि फैसला ओपन कोर्ट की बजाय चैंबर में लिखवाया गया, इसलिए फैसले को दुरुस्त करना चाहिए। इसके अलावा फैसले को गत 30 जुलाई को सुरक्षित रखा गया था, जबकि इसे 3 दिसंबर को सुनाया गया, जिसमें पांच महीन को गेप है। अधिवक्ता ने यह भी कहा कि रेफरेंस का नोटिस समाचार पत्रों में प्रकाशित होना चाहिए था तथा प्रदेश के सभी बार एसोसिएशन को भी पक्ष रखने के लिए आमंत्रित किया जाना चाहिए था।

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