
बीकानेर: 12.85 हेक्टेयर जमीन दो बार बेचने वाले को 4 साल का कारावास






बीकानेर: 12.85 हेक्टेयर जमीन दो बार बेचने वाले को 4 साल का कारावास
बीकानेर। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या एक 12 साल पहले धोखाधड़ी से एक ही जमीन को दो बार बेचने के आरोपी को चार साल के कारावास और 2 लाख रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है। तिलक नगर निवासी परिवादी रुखसाना व रइसा ने वर्ष, 13 में इस्तगासे के जरिये बीछवाल पुलिस थाने में मुकदमा दर्ज करवाया था जिसमें बताया गया कि पूगल के जालवाली निवासी रमजान खां से 14 अगस्त, 06 को 12.85 हेक्टेयर कृषि भूमि खरीदी थी। जमीन का नामांतरण करवाने तहसील कार्यालय गए। वहां तहसीलदार व पटवारी ने जमीन पर कोर्ट का स्टे बताकर नामांतरण करने से मना कर दिया। परिवादीगण ने एसडीएम राजस्व न्यायालय में वर्ष, 09 में वाद पेश किया। इस दौरान आरोपी रमजान ने अन्य व्यक्तियों के साथ साजिश कर एक फरवरी, 13 को 12.85 हेक्टेयर जमीन को किसी अन्य को बेच दिया। कोर्ट ने इस मामले में आरोपी रमजान को दोषी मानते हुए चार साल के कारावास और 2 लाख रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड राशि में से 5000 रुपए राजकोष में जमा करवा शेष 1.95 लाख रुपए परिवादी रुखसाना और रइसा को बराबर राशि दी जाएगी। अभियोजन पक्ष की ओर से कोर्ट में 8 गवाहों के बयान हुए।


