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३१ जुलाई तक आयकर रिटर्न नही भरा तो लगेगी ५००० की पेनल्टी

बीकानेर।आयकर की विवरणी फाईल करने की अन्तिम दिनांक ३१ जुलाई २०१९ है। यदि किसी व्यक्ति की सालाना आय २.५ लाख से अधिक है तो उसे ३१ जुलाई से पहले अपना आयकर रिटर्न फाईल करना अनिवार्य है । ३१ जुलाई के बाद ५००० रू तक की विलम्ब शुल्क लागु है । सीए श्री कांत ओझा ने बताया कि आयकर रिटर्न भरने से पहले करदाता को अपने आय के सभी साधनो को दर्शाना होगा ताकी सही आय का प्रकटिकरण हो सके।
सभी वित्तिय स्त्रोतो पर पेन लिंक होने के कारण आय छूपाना या भूलवश आय नही दर्शाने पर आयकर विभाग तुरन्त नोटिस प्रेषित कर उचित कर की रिकवरी करती है। जिससे ब्याज एवं पेनल्टी का भार भी करदाता पर लगता है।
आयकर रिटर्न भरवाते समय बैंक ब्याज, आर.डी., एम.आई.एस. ,एन.एस.सी., एफ.डी. आर. एवं अन्य आय को भी आयकर विवरणी मे शामिल करना अनिवार्य है। यह एसी आय होती है जो कि आपके पेन से लिंक होती है एवं इसके डाटा आयकर विभाग के पास पहले से ही होते है।
यदी आपने प्रोपर्टी का भी लेन देन कर रखा है तो भी इसे आप अपने कर सलाहकार को अवश्य अवगत करावे क्योिक इस पर कैपिटल गेन टैक्स लागू होता है।
इस साल पेन आधार लिंक अनिवार्य कर दिया हेै यदी आपका पेन आधार से लिंक नहीं है तो तुरन्त उसे लिंक करावे नही तो आयकर रिटर्न फाईल नही हो पायेगा।
आजकल आनलाईन रिटर्न भरे जारहे है इसलिये आनलाईन रिटर्न को ओटीपी से वेरिफाई करवाना अनिवार्य है नही तो रिटर्न इनवेलिड होजाता है अतः रिटर्न को ओटीपी से वेरिफाई करना न भूले अन्यथा रिटर्न अमान्य हो जायेगा तथा रिफण्ड है तो वह प्रोसेस नही होगा।

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