मजदूरों पर घातक हमला: जातिसूचक गालियां, तलवार-डंडों से पिटाई, दो गंभीर घायल – एससी/एसटी एक्ट व हत्या के प्रयास में मामला दर्ज

मजदूरों पर घातक हमला: जातिसूचक गालियां, तलवार-डंडों से पिटाई, दो गंभीर घायल – एससी/एसटी एक्ट व हत्या के प्रयास में मामला दर्ज

मजदूरों पर घातक हमला: जातिसूचक गालियां, तलवार-डंडों से पिटाई, दो गंभीर घायल – एससी/एसटी एक्ट व हत्या के प्रयास में मामला दर्ज

नापासर नापासर थाना क्षेत्र के मूंडसर में कार्यरत मजदूरों पर जानलेवा हमला कर जातिसूचक गालियां देने का मामला सामने आया है। नापासर थाने में दर्ज रिपोर्ट के अनुसार, घटटू गांव (थाना नोखा) निवासी राजेंद्र कुमार नायक पुत्र सुरजाराम (उम्र 29 वर्ष) ने बताया कि वह कुंभाराम मुंड पुत्र केसरमल मुंड मूंडसर की श्री गुरु कृपा कंस्ट्रक्शन कंपनी में मजदूरी करता है।दिनांक 26 जून की रात करीब 11:30 बजे वह अपने पांच साथियों—प्रकाश, प्रेम, सुरेश, ओमप्रकाश और मदन नायक (सभी निवासी पांचू, तहसील नोखा) के साथ काम कर रहा था। इसी दौरान अवाडा कंपनी के दो सिक्योरिटी गार्ड मौके पर आए और सभी मजदूरों को जातिसूचक गालियां देते हुए “साले नायक, लट्टरों निकलो यहां से” कहते हुए धक्का-मुक्की की और धमकी देकर चले गए।
राजेंद्र के अनुसार, कुछ समय बाद तीन-चार कैंपर गाड़ियाँ आईं जिनमें सुरेंद्र गनमेन समेत 15–16 लोग उतरे। ये लोग तलवारें, डंडे, बरछी व पिस्तौल से लैस थे और मजदूरों पर जानलेवा हमला कर दिया। हमले में मदन नायक के गले से सोने की चेन लूट ली गई, जबकि प्रकाश नायक की जेब से 5 हजार रुपए छीन लिए गए और उसका मोबाइल भी तोड़ डाला गया।हमले में मदन व प्रकाश को गंभीर चोटें आईं। दोनों को पहले नापासर अस्पताल और फिर बीकानेर के पीबीएम ट्रॉमा सेंटर रेफर किया गया। पीड़ितों का कहना है कि हमलावरों ने जाते-जाते जान से मारने की धमकी भी दी।थानाधिकारी लक्ष्मण सुथार ने बताया कि इस मामले में धारा 115(2), 126(2), 307, 189(2) बीएनएस 2023 व SC/ST एक्ट की धारा 3(1)(R)(S), 3(2)(VA) के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। इस मामले की जांच गंगाशहर सीओ पार्थ शर्मा करेंगे,

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