बीकानेर: चेक बाउंस मामले में इतने साल की सजा, 28 लाख रु. अर्थदंड

बीकानेर: चेक बाउंस मामले में इतने साल की सजा, 28 लाख रु. अर्थदंड

बीकानेर: चेक बाउंस मामले में इतने साल की सजा, 28 लाख रु. अर्थदंड

बीकानेर | विशिष्ट न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या दो के पीठासीन अधिकारी भारती पाराशर ने चेक बाउंस के मामले में आरोपी को दो साल का कारावास और 28 लाख रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है। मुनीष यादव की ओर से कोर्ट में परिवाद पेश कर बताया गया था कि केशव सोनी ने उससे कुल 18.85 लाख रुपए उधार लिए थे। राशि का भुगतान करने के लिए चेक दिया जो बैंक में लगाने पर बाउंस हो गया। कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई के बाद आरोपी केशव को दोषी माना और उसे दो साल के कारावास व 28 लाख रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है। परिवादी की ओर से पैरवी विक्रमसिंह राठौड़ ने की।

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