
मुंबई के अनाथालय में 95 में से 22 बच्चे कोरोना पॉजिटिव मिले, इनमें 4 की उम्र 12 साल से कम







मुंबई के सेंट जोसेफ स्कूल और अनाथालय में 95 बच्चों में से 22 कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। मुंबई म्युनिसिपल कोऑपरेशन ने इसकी पुष्टि की है। बताया गया है कि 24 अगस्त को इस अनाथालय में कैंप लगाकर कोरोना टेस्ट किए गए थे।
25 अगस्त को 22 की रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई। इन बच्चों में 4 की उम्र 12 साल से कम होने की वजह से उन्हें नायर अस्पताल के पेडियाट्रिक केयर सेंटर में रखा गया है। इसके अलावा 18 बच्चों को रिचर्डसन एंड क्रूडस कोविड केयर सेंटर में रखा गया है। इनमें 12 की उम्र 12-18 साल और 6 बच्चे 18 साल से ज्यादा उम्र के हैं। सभी बच्चों की तबीयत स्थिर है।
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केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने गुरुवार को नई ड्रोन पॉलिसी का ऐलान किया। इसके तहत सरकार ने ड्रोन के इस्तेमाल के नियमों में ढील दी है। अब ड्रोन ऑपरेट के लिए किसी भी रजिस्ट्रेशन या लाइसेंस जारी करने से पहले सुरक्षा मंजूरी की जरूरत नहीं होगी। ड्रोन उड़ाने के लिए फीस भी कम कर दी गई है। सिंधिया ने कहा कि आज केंद्र सरकार प्रधानमंत्री के नेतृत्व में नई ड्रोन पॉलिसी की घोषणा कर रही है। ये पॉलिसी एक इतिहास रचेगी। हमारी सोच है एक इकोसिस्टम भारत में बने, जिसके आधार पर एक क्रांति भारत में आए।
कार्गो डिलीवरी के लिए ड्रोन कॉरिडोर डेवलप किए जाएंगे। ड्रोन पॉलिसी 2021 के तहत ड्रोन का कवरेज 300 किलोग्राम से बढ़कर 500 किलोग्राम हो गया है। इसमें भारी पेलोड ले जाने वाले ड्रोन और ड्रोन टैक्सियां शामिल हैं। सिंधिया ने कहा कि इस क्रांति के 3 भाग हैं। पहला- व्यापार करने में आसानी हो, दूसरा- सारी गैरजरूरी मंजूरियों को खत्म करना और तीसरा कारोबार में एंट्री की रुकावटों को हटाना।
देश की सुरक्षा के मद्देनजर हमने 6 नियम बनाए हैं। इसमें ड्रोन का साइज जो भी हो उसे रजिस्टर करना जरूरी है। सभी ड्रोन मालिकों को आधार और पासपोर्ट डिटेल देनी होगी। हमारी सुरक्षा एजेंसियों को डिजिटल स्काई प्लेटफार्म का डायरेक्ट एक्सेस दिया जाएगा।
DGCA की संस्था किसी भी ड्रोन का निरीक्षण कर सकती है।


