डाकघर में नहीं बदलेगा 2000 का नाेट, केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने नाेट बदलकर देने पर रोक लगाई

डाकघर में नहीं बदलेगा 2000 का नाेट, केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने नाेट बदलकर देने पर रोक लगाई

बीकानेर। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने डाक विभाग में दाे हजार के नाेट बदलकर देने पर रोक लगा दी है। अब रकम ग्राहक के खाते में जमा हाेगी। इसके लिए ग्राहक का केवाईसी अपडेट हाेना जरूरी है। एजेंट के जरिए भी दाे हजार रुपए का नाेट केवाईसी अपडेट हाेने पर ही जमा हाेगा। डाक टिकट, पाेस्टल ऑर्डर, खरीद, रजिस्ट्री, स्पीड पाेस्ट आदि के काम दाे हजार का नाेट नहीं चलेगा। डाक अधीक्षक देवीलाल सहारण ने बताया कि जिले के प्रधान डाक घर समेत 43 पाेस्ट ऑफिस व 304 ब्रांच में सभी कर्मचारियाें काे दाे हजार रुपए के नाेट नहीं बदलने की हिदायत दी गई है, जिनके यहां खाते हैं उन ग्राहकाें से ही दाे हजार रुपए के नाेट लेकर अकाउंट में जमा किए जाएंगे। उधर बैंकाें ने 2 हजार रुपये के नोट बदलने शुरू कर दिए हैं। रिजर्व बैंक की सीमा के मुताबिक एक व्यक्ति एक बार में 20 हजार रुपये तक के नोट बदल सकता है। इस मुद्रा में रकम जमा करने की कोई सीमा नहीं है। जिन लोगों के बैंक अकाउंट नहीं है, वो भी 2 हजार का नोट बदल सकते हैं। आरबीआई स्पष्ट कर चुका है कि नोट एक्सचेंज के लिए बैंक खाते की जरूरत नहीं है। 2 हजार के 10 नोट किसी भी बैंक शाखा में बदलवाए जा सकते हैं।

 

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