नाबालिग से रेप के दोषी को 20 साल की जेल, कोर्ट ने जुर्माना भी लगाया - Khulasa Online नाबालिग से रेप के दोषी को 20 साल की जेल, कोर्ट ने जुर्माना भी लगाया - Khulasa Online

नाबालिग से रेप के दोषी को 20 साल की जेल, कोर्ट ने जुर्माना भी लगाया

खुलासा न्यूज नेटवर्क। हनुमानगढ़ जिले के पॉक्सो कोर्ट के विशिष्ट जज मदनगोपाल आर्य ने नाबालिग किशोरी से रेप के मामले में गुरुवार को फैसला सुनाते हुए दोषी युवक को 20 साल के कारावास की सजा से दंडित किया। इसके साथ ही 1 लाख 5 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया। जुर्माना अदा नहीं करने पर अतिरिक्त कारावास भुगतने के आदेश दिए। जानकारी के अनुसार, 13 वर्षीय पीडि़ता ने अपने बयानों में बताया कि 29 नवंबर 2018 को आरोपी अमनदीप सिंह पुत्र गुरदीप सिंह निवासी रामनगर, मलोट हाल गांव पक्कासारणा पीएस सदर हनुमानगढ़ की बहन अपने मेहंदी लगवाने के लिए उसे बुलाने आई। पीडि़ता जब आरोपी के घर गई तो आरोपी अमनदीप ने उसके लिए चाय बनाई। यह चाय पीकर पीडि़ता बेहोश हो गई। बेहोशी की हालत में पीडि़ता को गाड़ी में डालकर आरोपी अमनदीप मुक्तसर ले गया। वहां चार-पांच दिन तक रखकर दो-तीन बार दुष्कर्म किया। उसके बाद आरोपी अमनदीप उसे लुधियाना ले गया। वहां दो दिन तक रखा और गलत कार्य किया। इसके बाद पीडि़ता को आरोपी बठिंडा रेलवे स्टेशन पर ले गया। वहां पुलिस ने दोनों को डिटेन कर लिया। पीडि़ता के पिता ने 2 दिसम्बर 2018 को महिला पुलिस थाना में मुकदमा दर्ज करवाया। अनुसंधान के बाद पुलिस ने कोर्ट में चालान पेश किया। कोर्ट में मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने 13 गवाह पेश किए और 22 दस्तावेज प्रदर्शित करवाए। सुनवाई के बाद कोर्ट ने आरोपी अमनदीप सिंह को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई। उसे आईपीसी की धारा 363 में 3 साल कारावास, 5 हजार रुपए जुर्माना, अदम अदायगी छह माह के अतिरिक्त कारावास, आईपीसी की धारा 366 में 7 साल कारावास, 50 हजार रुपए जुर्माना, अदम अदायगी छह माह के अतिरिक्त कारावास, आईपीसी की धारा 376(2)(एन), 376(3) व 5एल/6 पॉक्सो एक्ट में 20 साल कारावास, 50 हजार रुपए जुर्माना, अदम अदायगी छह माह के अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई। कुल जुर्माना 1 लाख 5 हजार रुपए लगाया है। सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी।

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