
बीकानेर: 5 साल की मासूम से दुष्कर्म के दोषी को 20 साल की सजा, पॉक्सो कोर्ट का फैसला





बीकानेर: 5 साल की मासूम से दुष्कर्म के दोषी को 20 साल की सजा, पॉक्सो कोर्ट का फैसला
बीकानेर। पॉक्सो कोर्ट ने दो साल पुराने एक दुष्कर्म मामले में बड़ा फैसला सुनाते हुए 5 साल की मासूम बच्ची से रेप के आरोपी को 20 साल की सजा सुनाई है। इस जघन्य अपराध के लिए कोर्ट ने आरोपी को दोषी ठहराया और उस पर 1.5 लाख रुपये का आर्थिक दंड भी लगाया, जो पीड़िता को दिया जाएगा।
क्या है पूरा मामला?
घटना दो साल पहले बीकानेर में हुई थी। पीड़िता के परिजन घर से बाहर गए हुए थे। जब वे लौटे तो बच्ची घर पर नहीं थी। तलाश करने पर वह पड़ोसी के घर बदहवास हालत में मिली। बच्ची की मां ने उसे तुरंत वहां से उठाकर लाया। इसके बाद परिजनों ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई।
पुलिस की त्वरित कार्रवाई
मामले की गंभीरता को देखते हुए तत्कालीन एसपी तेजस्वनी गौतम ने जांच नोखा के सीओ हिमांशु शर्मा को सौंपी थी। थानाधिकारी धीरेंद्र सिंह शेखावत को केस ऑफिसर बनाया गया। मुक्ता प्रसाद नगर पुलिस ने महज 48 घंटे में चालान पेश कर दिया। जांच में सभी साक्ष्य आरोपी के खिलाफ पाए गए। पीड़ित पक्ष ने गवाह पेश किए और परिजनों व पड़ोसियों के बयानों ने भी मामले को पुख्ता किया।
कोर्ट में सुनवाई और सजा
पॉक्सो कोर्ट में पीड़िता की ओर से एडवोकेट वसीम मकसूद ने पैरवी की, जबकि राज्य की ओर से विशिष्ट लोक अभियोजक चतुर्भुज सारस्वत ने पक्ष रखा। कोर्ट ने आरोपी को रेप और पॉक्सो एक्ट की धाराओं में दोषी ठहराते हुए 20-20 साल की सजा सुनाई। इसके अलावा अन्य धाराओं में 3 और 5 साल की सजा भी दी गई। सभी सजाएं एक साथ चलेंगी, इसलिए आरोपी को कुल 20 साल जेल में रहना होगा। साथ ही, 1.5 लाख रुपये का आर्थिक दंड लगाया गया, जो पीड़िता को दिया जाएगा।

