
महिला से छेड़छाड़ व फिरौती मांगने के दो अलग-अलग प्रकरणों में न्यायालय ने अपराधियों को जेल भेजा





बीकानेर। बीकानेर न्यायालय अपर सेशन न्यायाधीश (महिला उत्पीडऩ प्रकरण) की पीठासीन अधिकारी श्रीमती रश्मि आर्य द्वारा आरोपी धीरज थानवी उर्फ मोहित पुत्र गणेश थानवी निवासी भट्ड़ों का चौक, छंगाणियों की गली थाना पुलिस नयाशहर द्वारा प्रार्थीया के साथ किये गये लज्जा भंग व मारपीट तथा रात्रि कालीन गृह अतिचार इत्यादि गंभीर आरोप को मध्यनजर रखते हुऐ पीठासीन अधिकारी ने आरोपी का जमानत प्रार्थना पत्र अस्वीकार कर उसे जेल भेज दिया।
संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि आरोपी प्रार्थीया को पिछले दो माह से गलत इशारे, छेडख़ानी इत्यादि की घटना कारित कर चुका है जिसे दिनांक 11.10.2022 को अतिरिक्त जिला न्यायिक मजि. द्वारा धारा 107, 116(3), 151 जा.फौ. में छ: माह के लिये पाबन्द किये जाने के उपरान्त दिनांक 08.11.2022 को पीडि़ता के साथ रात्रि गृह अतिचार कर उसकी लज्जा भंग व उसके साथ मारपीट करने के गम्भीर आरोप कारित किये। हालांकि थाना पुलिस नयाशहर द्वारा आरोपी के विरूद्ध अलग से धारा 122 जा. फौ की कार्यवाही संस्थित करेगी। इन गम्भीर अपराधों के कारण पीठासीन अधिकारी श्रीमती रश्मि आर्य ने आरोपी को जेल भेजा।
इसी क्रम में दिनांक 16.11.2022 को अतिरिक्त जिला एवं सेशन न्यायाधीश सं. 3, बीकानेर के पीठासीन अधिकारी महावीर महावर द्वारा आरोपी पंकज चौधरी उर्फ भूरा पुत्र श्री बजरंग लाल निवासी मणेरा, पुलिस थाना लुणकरनसर हाल घंटेल हाउस के पास, घोसीयों का मौहल्ला, पुरानी गिन्नाणी, बीकानेर को उसके द्वारा प्रार्थीया के पति कमल शर्मा से 50,000/- रूपये की फिरौती मांगने व रात्रि दो बजे उसके घर जाकर अपने साथियों के साथ उसकी टैक्सी तोडऩे व जान से मारने की धमकी देकर प्रार्थीया के पति को डराया धमकाया जिस पर अपराधी के पूर्व अपराधिक रिकॉर्ड को ध्यान मे ंरखते हुए पीठासीन अधिकारी ने आरोपी को जेल भेज दिया।
संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि दिनांक 03.11.2022 को प्रार्थीया द्वारा एक लिखित रिपोर्ट थाना पुलिस गंगाशहर को इस आशय की दर्ज करवाई की उसके पति को भूरा जाट निवासी गिन्नाणी पिछले दो दिन से 50000/- रूपये की उसके पति से फिरौती के रूप में मांग कर रहा है और फोन पर लगातार धमका रहा है। रात्रि के करीब दो बजे भूरा जाट व 4-5 अन्य व्यक्ति हथियारों से लेस होकर उसके घर आये उसके घर के आगे खड़ी ससुर की टैक्सी के शीशे तोड़ दिये घर का दरवाजा तोड़ दिया जान से मारने की धमकी दे रहा था। उक्त सारी घटना पड़ौसी कैलाश सोनी के सीसी टीवी कैमरेे में कैद है जिस पर पीठासीन अधिकारी ने वर्तमान में फिरौती व एस्टोर्सन के बढ़ते मामलों को देखते हुए आरोपी की दरख्वास्त जमानत अस्वीकार कर उसे जेल भेज दिया।
उपरोक्त दोनो प्रकरणो में पैरवी परिवादी पक्ष की ओर से अधिवक्ता गोपाल लाल हर्ष ने की


