
जीएसटी सर्वे अभियान से घबराने की जरूरत नही सिर्फ समझे कि किन बातों का रखे ख्याल एक्सपर्ट ओझा से






व्यापारियों में वर्तमान में भय का माहोल हे जोकि सही ज्ञान के अभाव में व्यक्त हो रहा है। जीएसटी अधिकारियों का व्यापारिक स्थल पर विजिट 16.5.2023 से 15.7.2023 एक टेंशन के रूप में लग रहा हे जोकि व्यापारी वर्ग द्वारा गलत रूप में लिया जा रहा हे। यह एक सामान्य विजिट हे जो को व्यापारी के जीएसटी में वर्णित एड्रेस को वेरिफाई करना तथा उक्त स्थान पर व्यापार किया जा रहा हे की पुष्ठि करना मात्र हे। बहुत सी फर्म हे जिनके एड्रेस एवम व्यापार अलग अलग हे
इसलिए डरे नहीं निर्भीक रहे।
इसलिए सभी व्यापारियो को निम्न बाते ध्यान रखनी है..
1. फेक्ट्री या दुकान के बाहर एक बोर्ड लगा होना चाहिए जिस पर जीएसटी नंबर, एड्रेस, फर्म का नाम लिखा होना चाहिए।
2. आपके पास GST का सर्टिफिकेट होना चाहिए।
3. मुख्य रूप से ये ऐंस्योर कर लेवे की जिस जगह पर आपका काम चल रहा है वह एड्रेस GST Certificate मे अपडेट होना चाहिए, अन्यथा इसकी 50000/- की पेनल्टी है।
4. आपके पास सेल्स और परचेज के बिल होने चाहिए.।
5. अगर आप की फेक्ट्री या दुकान किराये की है तो उस का वैलेड किरायनामा होना चाहिए।
नोट:- अगर आपका काम कही और जगह चल रहा है और GST Certificate मे कोई दूसरा एड्रेस चल रहा है तो GST ऑफिसर आप की फर्म को बोगस फर्म घोषित कर सकता और कानूनी कार्यवाही कर सकता है। लेकिन उनको भी डरने की आवश्यकता नहीं हे उनको अपने एड्रेस को पोर्टल पर अपडेट अप्लाई करने से समस्या का समाधान हो जाएगा।
इसलिए इन बातो के सभी जानकार रहे सुरक्षित रहे
सीए श्री कांत ओझा


