राजस्थान के इं 5 शहरो मे 31 मार्च के बाद 15 साल से पुराने कॉमर्शियल वाहनों का संचालन नहीं किया जा सकेगा - Khulasa Online राजस्थान के इं 5 शहरो मे 31 मार्च के बाद 15 साल से पुराने कॉमर्शियल वाहनों का संचालन नहीं किया जा सकेगा - Khulasa Online

राजस्थान के इं 5 शहरो मे 31 मार्च के बाद 15 साल से पुराने कॉमर्शियल वाहनों का संचालन नहीं किया जा सकेगा

 

जयपुर. राजस्थान (Rajasthan News) के प्रमुख शहरों से प्रदूषण कम करने के लिए सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court Verdict on 15 year old vehicle) की ओर से लगाई गई रोक को ध्यान में रखते हुए परिवहन विभाग ने आदेश जारी कर दिए हैं. इसके तहत राजधानी जयपुर (Jaipur News) सहित प्रदेश के 5 शहरों में 31 मार्च के बाद 15 साल से पुराने कॉमर्शियल वाहनों का संचालन नहीं किया जा सकेगा. डीजल चलित 15 साल पुराने कॉमर्शियल वाहन (Old commercial vehicle ban) के संचालन की मियाद 31 मार्च को खत्म हो जाएगी. इसके बाद ना फिटनेस प्रमाण पत्र और ना ही परमिट जारी किए जाएंगे. राज्य सरकार ने इससे पहले पुराने कॉमर्शियल वाहनों को संचालन की तिथि को बढ़ाया था. परिवहन विभाग के अधिकारियों के मुताबिक अब पुराने कॉमर्शियल वाहनों के संचालन की मियाद नहीं बढ़ाई जाएगी.

सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अनुपालना में परिवहन विभाग ने पुराने वाहनों का संचालन बंद करने के आदेश जारी किए हैं. शहरी क्षेत्रों में प्रदूषण को कम करने के लिए सालभर पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने डीजल से संचालित होने वाले 15 साल पुराने कॉमर्शियल वाहनों के संचालन पर रोक लगाने के आदेश जारी किए थे. दिल्ली में पहले से ही पुराने वाहनों के संचालन पर रोक के आदेश

राजस्थान के इन पांच शहरों में लागू होगा आदेश
अब प्रदेश में भी जयपुर, अलवर, उदयपुर, कोटा और जोधपुर शहरी क्षेत्रों में भी 15 साल पुराने कॉमर्शियल वाहनों के संचालन पर रोक लगाने के आदेश जारी कर दिए गए हैं. लोगों की सुविधाओं को देखते हुए संचालन की अवधि 31 मार्च 2022 तक बढ़ाई गई थी. परिवहन अधिकारियों के मुताबिक अब इसमें कोई बढ़ोत्तरी नहीं होगी. अब यह मियाद करीब 15 दिन बाद खत्म होने वाली है.

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