दुर्घटना में मृतकों के वारिसों को 18 लाख 42 हजार का क्लेम

दुर्घटना में मृतकों के वारिसों को 18 लाख 42 हजार का क्लेम

दुर्घटना दावा अधिकरण का फैसला
खुलासा न्यूज,बीकानेर । मोटरयान दुर्घटना दावा अधिकरण न्यायालय द्वारा दिसम्बर 2016 में दुर्घटना में हुई मृत्यु के मामले में मृतकों के वारिसों को 18 लाख 42 हजार रुपये प्रतिकर के रूप में मंजूर किये हैं।अधिक रण के पीठासीन अधिकारी न्यायाधीश शंकरलाल गुप्ता,आरजेएस ने मृतक रामधन एवम उम्मेदाराम के मामले में ये फैसला सुनाया।
परिवादी के अधिवक्ता एडवोकेट रतन सिंह राठौड़ थेलासर ने बताया कि दिसम्बर 2016 में रामधन एवम उम्मेदाराम पिकअप जीप संख्या आर जे 07 जीबी 4744 में सामान डाल कर ले  जा रहे थे और चालक द्वारा गफलत से वाहन चलाने के कारण छतरगढ़ बज्जू रोड पर मैन कैनाल की आरडी 758-760 के बीच गाड़ी पलट गई और रामधन एवम उम्मेदाराम गंभीर रूप से घायल हो गए  जिनकी  इलाज के दौरान पीबीएम अस्पताल में मौत हो गई।
न्यायालय ने दोनों पक्षों के गवाहों एवम साक्ष्यों के आधार पर उम्मेदाराम को आठ लाख चार हजार चार सौ छियालीस रुपये तथा रामधन को दस लाख अड़तीस हजार अठावन रुपये का हकदार मानते हुए यह  निर्णय सुनाया।न्यायालय ने रिलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी,गाड़ी मालिक लिछूराम तथा चालक अमरदान को पृथक पृथक एवम संयुक्त रूप से राशि मृतकों के परिजनों को देने के आदेश दिए हैं साथ ही  क्लेम प्रस्तुत करने की  6 जून 2016 से इस राशि पर 7 प्रतिशत की दर से ब्याज अदा करने के आदेश भी दिए हैं।

Join Whatsapp
खबरें और विज्ञापन के लिए इस नंबर पर व्हाट्सएप करें- 76659 80000 |खबरें और विज्ञापन के लिए इस नंबर पर व्हाट्सएप करें- 76659 80000 |