भाजपा राज में रियायती दर पर आवंटित भूखंड हो सकते हैं खारिज - Khulasa Online भाजपा राज में रियायती दर पर आवंटित भूखंड हो सकते हैं खारिज - Khulasa Online

भाजपा राज में रियायती दर पर आवंटित भूखंड हो सकते हैं खारिज

जयपुर। राजधानी जयपुर में जयपुर विकास प्राधिकरण की ओर से रियायती दरों पर जमीन लेने के बाद आवंटन की शर्तों का पालन नहीं करने वाले 15 आवंटनकर्ताओं को जेडीए (छ्वष्ठ्र) ने नोटिस जारी किए हैं. जेडीए सूत्रों की मानें तो बीते दिनों यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल और सरकार के स्तर पर यह निर्देश मिले थे कि पिछली सरकार के समय रियायती दरों (ष्ठद्बह्यष्शह्वठ्ठह्लद्गस्र ह्म्ड्डह्लद्गह्य) पर हुए जमीन आवंटन के मामलों का मौका मुआयना किया जाए. आवंटन की शर्तें पूरी नहीं करने वालों के आवंटन खारिज करने की कार्रवाई की जाए.
उसके बाद जेडीए ने जयपुर शहर में रियायती दरों पर आवंटित किए गए 139 भूखंडों के मामलों की जांच की. इसमें 15 आवंटनकर्ताओं ने सरकार के नियमों और शर्तों का पालन नहीं किया था. इन्हीं 15 जमीन आवंटनकर्ताओं को जेडीए की तरफ से नोटिस जारी किए गए हैं. वहीं इनके आवंटन खारिज करने समेत अन्य मसलों को लेकर मंगलवार को जेडीए आयुक्त गौरव गोयल के स्तर पर बैठक होगी. उसके बाद इनसे जुड़े अन्य फैसले लिए जाएंगे.
बीते दिनों दिए गए थे आदेश
राज्य सरकार ने बीते दिनों ही पिछली सरकार के समय निकायों की ओर से रियायती दरों पर विभिन्न संस्थाओं को आवंटित किये गये भूखंडों की सूचना मांगी थी. इसके साथ ही सरकार ने निकायों को कहा था कि अफसर मौके पर जाएं और जमीन आवंटन की शर्तों का पालन हो रहा है या नहीं, इसकी जांच करें. सरकार को इन शर्तों के पालन होने के बाद जांच रिपोर्ट के साथ शपथ पत्र भेजने को भी कहा गया था.
आवंटन होंगे खारिज
सरकार के आदेशों के तहत अगर जमीन आवंटन करवाने के बाद तय समय में आवंटन की शर्तों की पालना नहीं की गई है तो ऐसे भूखंडों का सात दिन के भीतर आवंटन खारिज करने के पॉवर निकायों को दिये गये हैं. रियायती दरों पर हुई जमीन आवंटन में गड़बड़ी मिलने पर निकाय उसे खारिज कर सकते हैं

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