
हाईकोर्ट ने गैंगरेप के आरोपी को जमानत दी, कोर्ट ने कहा- पीड़िता केस के बाद भी आरोपी के साथ घूमती रही, आरोप गलत लग रहा है






गुजरात हाईकोर्ट ने गैंगरेप में शामिल एक व्यक्ति को जमानत दी है। कोर्ट का कहना है कि आरोप लगाने के बाद पीड़िता के आरोपी के साथ अच्छे संबंध थे। ऐसे गंभीर आरोप लगाने के बाद भी वह उसके साथ घूमती रही। उसकी खातिरदारी का आनंद लेती रही। ऐसे में आरोप गलत प्रतीत होता है।
दरअसल, महिला अपने 5 पुरुष दोस्तों के साथ गुजरात के अहमदाबाद से गांधीधाम शहर घूमने गई थी। लौटने के बाद उसने इनमें से 4 लोगों पर गैंगरेप के आरोप लगाए। लेकिन साथ गए एक पुरुष का नाम नहीं लिया। इसके बाद वह गोवा घूमने भी गई। वहां से आने के बाद उसने उस युवक पर भी गैंगरेप में शामिल होने का आरोप लगा दिया। इस मामले में कोर्ट पहले ही एक आरोपी को जमानत दे चुका है। इसी जमानत के आधार पर मुख्य आरोपी ने जमानत याचिका दायर की थी।
सुनवाई के दौरान जज राजेंद्र सरीन ने कहा कि पेश किए गए सबूतों से पता चलता है कि महिला के आरोपी के साथ दोस्ताना संबंध हैं। इससे बलात्कार का आरोप भी गलत प्रतीत होता है, क्योंकि पहले वह आरोपी की खातिरदारी का आनंद ले रही थी, फिर उसके साथ घूमने भी गई।
कोर्ट ने कहा कि महिला पढ़ी लिखी है। वह गरीब परिवार से भी नहीं आती है, ताकि उसे आरोपियों के साथ जाने के लिए मजबूर किया जा सके। अदालत ने महिला के उस आरोप को भी खारिज कर दिया है, जिसमें उसने रेप की वीडियोग्राफी और वारदात से पहले ब्लैकमेलिंग का आरोप लगाया था। महिला अदालत में इस आरोप को साबित नहीं कर पाई।


