
शादी के 13 दिन बाद पति पुर्तगाल चला गया, अब पत्नी को देना पड़ेगा भरण पोषण की राशि






शादी के 13 दिन बाद पति पुर्तगाल चला गया, अब पत्नी को देना पड़ेगा भरण पोषण की राशि
बीकानेर। शादी के 13 दिन बाद पति पुर्तगाल चला गया। पत्नी ने पति को उसे भी अपने साथ ले जाने का आग्रह किया, लेकिन वह नहीं माना।ऐसे में पत्नी ने पति के खिलाफ न्यायालय में वाद दायर कर दिया। न्यायालय ने मामले की सुनवाई कर पति को अपनी पत्नी को भरण-पोषण राशि देने के आदेश दिए है। प्रकरण के अनुसार शालू की शादी 15 जुलाई 2024 को महादेव सोलंकी के साथ हुई। उसके पिता ने बैंक से व्यक्तिगत ऋण लेकर जेवरात, कपड़े, व अन्य सामान बेटी को दिया। महादेव सोलंकी शादी के 13 दिन बाद 29 जुलाई 2024 को ही पुर्तगाल चला गया। वहां एक कपनी में 90 लाख रुपए प्रतिवर्ष वेतन पर काम करता है। शालू ने न्यायालय में साक्ष्य व दस्तावेज प्रस्तुत कर भरण पोषण दिलाने की मांग की। न्यायालय ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत आवेदन को एकपक्षीय स्वीकार कर भरण-पोषण के आदेश दिए है। 30 हजार रुपए प्रतिमाह देने के आदेश न्यायालय ने आदेश में कहा कि महादेव सोलंकी पत्नी शालू को मकान, पेट्रोल, बिजली के बिल, घर, कपडों, जरूरी सामान, मेडिकल एवं चिकित्सा आदि के लिए एक जनवरी 2025 से प्रतिमाह 30 हजार रुपए भरण-पोषण राशि अदा करेगा। शालू एक मई 2026से 31 हजार 500 और एक मई 2017 से 33 हजार 75 रुपए लेने की हकदार होगी। प्रार्थिया शालू की ओर से पैरवी अधिवक्ता सुनीता दीक्षित, विजय दीक्षित व भावना ने की।


