रिड़ी तिहरे हत्याकांड मामले में 19 लोगों को उम्र कैद, चार महिलाएं भी शामिल - Khulasa Online रिड़ी तिहरे हत्याकांड मामले में 19 लोगों को उम्र कैद, चार महिलाएं भी शामिल - Khulasa Online

रिड़ी तिहरे हत्याकांड मामले में 19 लोगों को उम्र कैद, चार महिलाएं भी शामिल

खुलासा न्यूज बीकानेर। बीकानेर जिले के श्रीडूंगरगढ़ कस्बे के रिड़ी गांव में आज से करीब 14 वर्ष पूर्व आपसी विवाद को लेकर हुई तीन लोगों की हत्या के मामले में न्यायालय शुक्रवार को फैसला सुनाते हुए 19 लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। जबकि चार को इस मामले से बरी कर दिया है। आजीवन कारावास की सजा में चार महिलाएं भी शामिल है। बता दें कि ये मामला जुलाई 2008 का है, जब आपसी विवाद को लेकर रिड़ी गांव के दो पक्ष आमने सामने हो गए थे। इस झगड़े में तीन लोगों की मौत हो गई थी। लंबे समय कोर्ट में चले इस केस में शुक्रवार को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश संख्या दो की अदालत ने इस मामले में आरोपियों को हत्या का दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। झगड़े में त्रिलोक नाथ, लालनाथ और रूपाराम की हत्या हो गई थी। मामले में बीस से ज्यादा को आरोपी बनाया गया था। इसमें 19 को हत्या में शामिल माना गया है। जिसमें प्रभुराम, मामराज, नानूराम, हरीराम, गोपालराम, ओम प्रकाश श्रवणराम, लिच्छुराम पुत्र नानूराम, भैराराम, रामेश्वर लाल, धर्माराम, मोहनराम, दूलाराम, बुद्धाराम व लिच्छुराम पुत्र डूंगरराम को आजीवन कारावास की सजा दी है। इसके अलावा चार महिलाओं को भी हत्या का दोषी माना गया है। इसमें आशी, परमेश्वरी, सोहानी और रामी शामिल है। इस मामले में वरिष्ठ अधिवक्ता ओ.पी. हर्ष और राज्य की ओर से एपीपी सम्पूर्णानंद व्यास ने पैरवी की।

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