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बकाया लीज राशि 30 सितम्बर तक एकमुश्त जमा करवाए जाने पर ब्याज राशि में मिलेगी शत-प्रतिशत छूट

बीकानेर। राजस्थान नगर सुधार अधिनियम 1959 की धारा 74 राजस्थान सुधार न्यास (शहरी भूमि निस्तारण) नियम 1974 के नियम 7ए एवं राजस्थान आवासन मण्डल अधिनियम 1970 की धारा 60 के तहत नगरीय निकायों,नगर विकास न्यासों, राजस्थान आवासन मण्डल और समस्त विकास प्राधिकरणों की 31 मार्च 2024 तक की बकाया लीज राशि 30 सितम्बर 2025 तक एकमुश्त जमा करवाए जाने पर ब्याज राशि में शत-प्रतिशत छूट दी जाएगी।
नगरीय विकास विभाग के शासन उप सचिव रवि विजय ने इस संबंध में आदेश जारी किए हैं। यह आदेश तुरन्त प्रवृत्त होगा, लेकिन पूर्व में निस्तारित प्रकरणों को पुन: नहीं खोला जायेगा व जमा राशि पुन: लौटाई नहीं जाएगी।

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