बकाया लीज राशि एकमुश्त जमा कराने पर ब्याज में मिलेगी शत प्रतिशत छूट

बकाया लीज राशि एकमुश्त जमा कराने पर ब्याज में मिलेगी शत प्रतिशत छूट

 

जयपुर।मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शहरी क्षेत्रों के भूखण्डों या भवनों की वर्ष 2019-20 तक की बकाया लीज राशि एकमुश्त जमा कराने पर ब्याज राशि में दी जा रही 100 प्रतिशत छूट की अवधि को 31 जुलाई तक बढ़ा दिया है। पहले छूट की यह अवधि 31 मार्च तक थी।यूडीएच ने राजस्थान नगरपालिका (नगरीय भूमि निष्पादन) नियम 1974 के क्रम में 2019-20 तक की बकाया लीज अथवा अन्य बकाया राशि एकमुश्त जमा कराने पर ब्याज राशि में 100 प्रतिशत छूट के लिए 21 जनवरी को अधिसूचना जारी की थी। उल्लेखनीय है कि कोविड-19 महामारी के कारण पूर्व में जारी अधिसूचना का लाभ नगरीय निकायों के कई भवन स्वामियों द्वारा नहीं उठाया गया था। पूर्व में निस्तारित प्रकरणों को इस छूट के लिए पुन: नहीं खोला जाएगा और उनकी जमा राशि भी नहीं लौटाई जाएगी। इस छूट के संबंध में आदेश जारी करने से पहले स्वायत्त शासन विभाग को इसकी विधिक जांच करवानी होगी। आपको बता दें कि यूडी टैकस और हाउस टैक्स एकमुश्त जमा कराने पर भी सरकार ने छूट देख रखी है। हालांकि कोविड की वजह से इन दिनों में ज्यादातर भवन मालिक यह पैसा जमा कराने से कतरा रहे हैं। यही वजह है कि निकायों को आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ रहा है।

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