
नाबलिग से रेप के दोषी को 10 साल की जेल, एक लाख पांच हजार का जुर्माना लगाया






खुलासा न्यूज। हनुमानगढ़ में स्पेशल पोक्सो कोर्ट के न्यायाधीश मदन गोपाल आर्य ने नाबालिग से रेप के दोषी को 10 साल की सजा सुनाई है। कोर्ट ने एक लाख 5 हजार रुपए जुर्माना भी लगाया है। रावतसर पुलिस ने दोषी युवक के खिलाफ साल 2017 में मामला दर्ज कर गिरफ्तार किया और कोर्ट में चालान पेश किया। जिसके बाद गुरुवार को अहम फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने आरोपी को दोषी मानते हुए सजा सुनाई। राज्य की ओर से मामले की पैरवी विशिष्ट लोक अभियोजक विनोद डूडी ने की।
विशिष्ट लोक अभियोजक विनोद डूडी के अनुसार, दोषी सुरेंद्र कुमार रावतसर थाना क्षेत्र की नाबालिग लड़की को आते जाते समय रास्ते में छेड़ता था और मोबाइल फोन और सिम देने की कोशिश करता था। पीडि़ता के नहीं मानने पर भी वह जिद्द करता रहा। उसके बाद पीडि़ता के चाचा के लड़के के साथ दोषी युवक ने दोस्ती की। चचेरे भाई से दोस्ती के बहाने मोबाइल और सिम जबरन पीडि़ता को दे दिया। इसी दौरान एक दिन घर में अकेली देख दोषी युवक पीडि़ता को अपना घर दिखाने के बहाने साथ ले गया और कमरे में ले जाकर रेप की वारदात को अंजाम दिया। उसके बाद उसने धमकी देकर डरा धमकाकर 6 बार पीडि़ता से रेप किया। पीडि़ता ने पुलिस को बताया था कि 15 नवंबर 2017 को पीडि़ता को मिलने की धमकी देकर बुलाया और जबरदस्ती बाइक पर बैठाकर हनुमानगढ़, लालगढ़ और जैसलमेर ले गया। जैसलमेर में किसी महिला के घर किराए का कमरा लेकर 26 दिन तक पीडि़ता को साथ रखा। इस दौरान वह हर रोज उसके साथ रेप करता रहा। आरोपी युवक पीडि़ता को यह बातें किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी देता रहा।
इस मामले में रावतसर पुलिस ने रिपोर्ट के आधार पर आरोपी युवक सुरेंद्र कुमार (25) पुत्र ओम प्रकाश निवासी वार्ड 25 निवासी रावतसर के खिलाफ मामला दर्ज कर गिरफ्तार कर उसके खिलाफ पोक्सो कोर्ट में चालान पेश किया। चालान के बाद पोक्सो कोर्ट के जिला न्यायाधीश मदन गोपाल आर्य ने 17 गवाहों और 26 दस्तावेजों की सुनवाई के बाद सुरेंद्र को दोषी करार देते हुए अहम फैसला सुनाते हुए विभिन्न धाराओं में 10 साल की सजा सुनाई और एक लाख 5 हजार रुपए का जुर्माना लगाया। जुर्माना अदा नहीं करने पर 6 महीने के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतना होगा।


