मृतक के वारिसान को 10 लाख का मुआवजा
खुलासा न्यूज,बीकानेर। न्यायालय मोटरयान दुर्घटना दावा अधिकरण न्यायाधीश शंकरलाल गुप्ता द्वारा एक प्रकरण का निस्तारण करते हुए मृतक के वारिसान को 10,65030 रुपये का मुआवजा राशि सहित ब्याज के दिलवाई जाने के आदेश दिए है। मृतक राकेश के वारिसान की तरफ से पैरवी एडवोकेट हेमंत सिंह चौहान ने करते हुए बताया कि घटना 16 दिसंबर 2016 की है। राकेश व भूपराम मोटरसाइकिल पर सवार होकर जा रहे थे। इस दौरान पिकअप नंबर आरजे 31 जीए 1800 के चालक ने पिकअप को तेज गति, गफलत व लापरवाही से चलाकर मोटरसाइकिल को टक्कर मारी जिससे राकेश के शरीर पर गंभीर चोटे आई। जिसमें राकेश की मृत्यु हो गई। पुलिस द्वारा जांच कर पिकअप चालक सुखदेव के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया गया था। जिस पर न्यायाधीश ने सुनवाई करते हुए मृतक के वारिसान को मुआवजा राशि देने के आदेश दिए है।