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सरकार ने किरायदारों की टेंशन को किया खत्म, अब नहीं होगी मकान मालिक की मनमानी

सरकार ने किरायदारों की टेंशन को किया खत्म, अब नहीं होगी मकान मालिक की मनमानी
नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने न्यू रेंट एग्रीमेंट 2025 के नए नियम लागू कर दिए हैं। इन नियमों के लागू होने से मकान मालिक और किराएदार के बीच होने वाले विवादों पर लगाम लग सकेगी। इससे किराए पर रहना आसान और प्रॉपर्टी किराए पर देना भरोसेमंद होगा। हर रेंट एग्रीमेंट को दो माह में रजिस्टर्ड कराना होगा। रजिस्ट्रेशन राज्य की ऑनलाइन प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन वेबसाइट या रजिस्ट्रार ऑफिस में कराया जा सकेगा। तय अवधि में रजिस्ट्रेशन नहीं कराने पर 5,000 रुपये का जुर्माना लगेगा। रजिस्ट्रेशन के बिना एग्रीमेंट वैलिड नहीं होगा।
अब रिहायशी घरों पर सिर्फ 2 महीने का किराया सिक्योरिटी के रूप में लिया जा सकेगा। बेंगलूरु जैसे शहरों में मकान मालिक सालभर का किराया एडवांस के रूप में ले लेते हैं। इससे किराएदारों पर वित्तीय दबाव बढ़ जाता था। अब नए नियमों के तहत कमर्शियल प्रॉपर्टी का छह महीने का किराया एडवांस में लिया जा सकेगा।
किराया बढ़ाने से पहले मकान मालिक को पहले से नोटिस देना अनिवार्य किया गया है। इससे मनमाने तरीके से रेंट बढ़ाने पर रोक लगेगी।
नए नियमों में कहा गया है कि कोई भी मकान मालिक बिना उचित नोटिस और प्रक्रिया का पालन किए बिना किराएदार को घर से नहीं निकाल सकता।
रेंट वसूली : अगर किराएदार 3 महीने या उससे अधिक समय तक किराया नहीं देता, तो मामला ट्रिब्यूनल में भेजा जा सकता है, जो तुरंत फैसला देगा।

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