
यूआईटी ने शहरवासियों को चेताया, शहर की इन अवैध कॉलोनियों में भूखंड खरीदने में रखे सावधानी






बीकानेर। राजस्व ग्राम चकगर्बी में नियमों को ताक पर रख कर अवैध रूप से काटी जा रही कॉलोनियों को लेकर नगर विकास न्यास प्रशासन की नींद अब टूटी है। ओर से ग्राम चकगर्बी में अवैध रूप से काटी जा रही कॉलोनियों को न्यास प्रशासन ने सार्वजनिक रूप से आमजन को राजस्व ग्राम चकगर्बी में अवैध रूप से काटी जा रही कॉलोनियों में भूखण्ड नहीं खरीदने के लिए कहा है। इसको लेकर यूआईटी ने एक विज्ञापन जारी कर शहरवासियों से अपील की है कि इन कॉलोनियों में भूखंड खरीदने से बचे। बीकानेर के मास्टर प्लान 2003- 2023 में अधिघोषित नगरीय सीमा क्षेत्र में राजस्व ग्राम चकगर्बी मैं मास्टर प्लान में निर्धारित भू- उपयोगके विपरीत राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90ए 90 बी के स्वीकृत तथा मानचित्र अनुमोदन कराए बिना उक्त ग्राम चकगबी मैं राजस्व टीम सर्वेक्षण की दुआ पूगल रोड कानासर रोड कर्णी उद्योगी क्षेत्र के आसपास कृषि भूमि पर अनाधिकृत रूप से भूखंड कायम कर मुताबिक मौके की जानकारी एम बोर्ड लगी होने पर निबंध लोनियो जेपी आवासीय योजना एकता नगर महेश नगर, तुलसी विहार, सूफी नगर, रोशन नगर, बापू नगर, बिकाण नगर, मिल्क मेन, खुशबू नगर, मातेश्वरी नगर, पार्वती नगर, प्रीति एंक्लेव, बजरंग बिहार, गोरख नगर, गायत्री नगर, अपनी सिटी, करणी विहार, गणेश विहार, गुडविल प्रकाश नगर, सुंदर विहार, सचिया माता नगर, कॉलोनी के नाम से भूखंड कायम कर विक्रय किया जाना पाया गया उपरोक्त प्रकार से कृषि भूमि पर बिना 90 19020 से स्वीकृत एवं भू उपयोग परिवर्तन कराए बिना भूखंड क्रय किए जा रहे हैं जो अवैध भूखंडों की श्रेणी में आते हैं उपरोक्त भूखंडों पर नगर विकास न्यास द्वारा किसी भी प्रकार की मोरगेज एनओसी विक्रय एनओसी भवन निर्माण संघ के जारी नहीं की जा सकती है तथा किसी भी प्रकार का पट्टा विलेख मास्टर प्लान में निर्धारित मूल्यों के विपरीत जारी नहीं किया जा सकता है तथा ना ही किसी वित्तीय संस्थान द्वारा ऋण स्वीकृत किया जा रहा है उपरोक्त कालोनियों में खातेदारों भूखंड विक्रेताओं बच्चों द्वारा भूखंड खरीदा दारु को नगर विकास न्यास पट्टा बनवाने को गुमराह कर विक्रय किया जा रहे हैं उपरोक्त कॉलोनियों में राज्य सरकार की टाउन सीप मैंने सारी सुविधाएं सामुदायिक भवन अस्पताल विद्यालय इत्यादि दी जाने वाली सुविधाएं हेतु कोई भूमि नहीं छोड़ी जा रही है तथा न ही किसी सार्वजनिक सुविधा का प्रावधान रखा गया तथा कॉलोनी में पानी विद्युत पक्की सडक़ सीवर लाइन इत्यादि की भी सुविधाएं तथा निर्धारित मापदंड की सडक़ भी नहीं कायम की जा रही है न्
याय की ओर से समस्त नागरिकों से अनुरोध है कि न्याय द्वारा अनुमोदित योजनाओं में प्लाट खरीदे यह आपके एवं आपके परिवार के हित में है किसी प्रकार का संशया होने पर न्याय की प्लानिंग शाखा या तहसील शाखा से कॉलोनियों के बारे में जानकारी ली जा सकती है


