Gold Silver

खेत में घुसकर जानलेवा हमले के मामले में 6 दोषियों को 7 वर्ष की सजा

खेत में घुसकर जानलेवा हमले के मामले में 6 दोषियों को 7 वर्ष की सजा
बीकानेर। अपर सत्र न्यायाधीश संख्या 6 के पीठासीन अधिकारी ने 11 साल पुराने खेत में घुसकर हमला करने के एक ही परिवार के छह लोगों को सात साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। दोषियों को 32,000 रुपए अर्थदंड भी भुगतना होगा।
कोलायत में राववाला निवासी मोहनराम जाट की ओर से 27 अगस्त, 14 को बज्जू पुलिस थाने में रिपोर्ट दी गई थी कि उसके चाचा के पुत्र भींयाराम, अर्जुनराम व भाभी अपने खेत में काम कर रहे थे। अचानक कैंपर गाड़ी में सवार होकर आए लोगों ने बर्छी, तलवार, चाकू, लाठियों से उन पर हमला कर दिया। हमले में गंभीर चोटें आईं। शोर सुनकर पड़ोसी मौके पर पहुंचे तो हमलावर भाग गए। कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई के बाद एक ही परिवार के केसराराम जाट, उसकी पत्नी मीणा, पुत्र धर्मपाल, खेतपाल, श्रवण व श्रवण की पत्नी रामेश्वरी को दोषी माना और प्रत्येक को सात साल के कठोर कारावास की सजा सुना दी। आरोपियों को 32,000 रुपए अर्थदंड भी भुगतना होगा। यह राशि जमा नहीं कराई तो 16 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। अभियोजन पक्ष की ओर से 16 गवाहों के बयान कोर्ट में करवाए गए। राज्य की ओर से पैरवी एपीपी रघुवीरसिंह राठौड़ ने की।

Join Whatsapp 26