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जिला परिषद एवं पंचायत समिति चुनाव:इस दफा मतदान बूथ पर होंगे इतने मतदाता

खुलासा न्यूज,बीकानेर। जिले में जिला परिषद एवं पंचायत समिति सदस्यों के आम चुनाव चार चरणों में कराने के लिए कार्यक्रम घोषित कर दिया गया है। प्रथम चरण में 23 नवंबर, द्वितीय चरण में 27 नवंबर, तृतीय चरण में 1 दिसंबर और चतुर्थ चरण में 5 दिसंबर को मतदान होगा।जिला निर्वाचन अधिकारी नमित मेहता ने बताया कि पहले चरण में नोखा, पांचू तथा श्रीडूंगरगढ़ पंचायत समिति में चुनाव होगा। द्वितीय चरण में कोलायत, बीकानेर, बज्जू खालसा में मतदान होगा। उन्होंने बताया कि तृतीय चरण में खाजूवाला और पूगल तथा चतुर्थ चरण में पंचायत समिति लूणकरणसर में चुनाव होगा। उक्त चरणों में जिला परिषद सदस्यों और पंचायत समिति सदस्यों के चुनाव के लिए मतदान होगा।
4 नवंबर को अधिसूचना जारी होते ही शुरू हो जाएगी नामांकन प्रक्रिया
मेहता ने बताया कि चारों चरणों के लिए जिले में 4 नवंबर को अधिसूचना जारी कर दी जाएगी। इसी के साथ नामांकन पत्र भरने की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगी। उन्होंने बताया कि नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 9 नवंबर दोपहर 3 बजे तक रहेगी। आठ नवम्बर को रविवार होने के कारण नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत नहीं किए जा सकेंगे। नाम निर्देशन पत्रों की संवीक्षा 10 नवंबर प्रात: 11 बजे से होगी, जबकि 11 नवंबर दोपहर 3 बजे तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। नाम वापसी के साथ ही चुनाव प्रतीकों का आवंटन एवं चुनाव लडऩे वाले अभ्यर्थियों की सूची का प्रकाशन कर दिया जाएगा। प्रथम चरण के लिए 23 नवंबर, द्वितीय चरण के लिए 27 नवंबर, तृतीय चरण के लिए 1 दिसंबर और चतुर्थ चरण के लिए 5 दिसंबर को प्रात: 7.30 बजे से सायं 5 बजे तक मतदान करवाया जाएगा। मतगणना 8 दिसंबर को प्रात: 9 बजे से जिला मुख्यालय पर होगी। इसी तरह प्रधान/प्रमुख का चुनाव 10 दिसंबर और उप प्रधान या उप प्रमुख कर 11 दिसंबर को चुनाव होगा। सायं 5 बजे या मतदान की समाप्ति के साथ ही मतगणना प्रारंभ हो जाएगी।
मतदान बूथ पर 1100 की बजाए होंगे 900 मतदाता
जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि कोविड-19 संक्रमण से बचाव के लिए आयोग द्वारा अब प्रत्येक मतदान बूथ पर मतदाताओं की संख्या भी कम कर 900 कर दी गई है। पूर्व में एक मतदान बूथ पर 1100 मतदाताओं की सीमा निर्धारित थी। मतदाताओं की संख्या के अनुसार मतदान बूथ स्थापित किए जाएंगे।
अभ्यर्थियों के लिए तय की चुनाव खर्च सीमा
उन्होंने बताया कि चुनाव आयोग ने जिला परिषद सदस्य के चुनाव लड़ रहे अभ्यर्थियों के लिए 1,50,000 और पंचायत समिति सदस्य के लिए 75,000 रुपए खर्च सीमा निर्धारित की है। उन्होंने बताया कि अभ्यर्थियों या राजनैतिक दलों द्वारा चुनाव प्रचार के लिए किए जाने वाले खर्च की निगरानी के लिए एक प्रकोष्ठ का गठन किया जाएगा, जो अभ्यर्थियों या राजनैतिक दलों द्वारा चुनाव प्रचार के लिए किए जाने वाले खर्च की सतत् निगरानी रखेगा।
कोविड संक्रमण से बचाव के लिए बनाई गाइडलाइन
मेहता ने बताया कि आयोग द्वारा चुनाव के दौरान विभिन्न गतिविधियों जैसे ईवीएम की प्रथम जांच मतदान दलों के प्रशिक्षण, नाम निर्देशन पत्रों का प्रस्तुतिकरण, संवीक्षा एवं नाम वापसी, चुनाव प्रचार, मतदान तथा मतगणना संबंधी चुनाव कार्य में सम्मिलित होने वाले कार्मिकों, चुनाव लडऩे वाले अभ्यर्थियों और राजनैतिक दलों एवं मतदाताओं को कोविड-19 संक्रमण से बचाव के लिए पंच एवं सरपंच के चुनाव के लिए गाइडलाइन जारी की गई है थी, जो इन चुनावों में भी यथाशक्य परिवर्तनों के साथ लागू रहेंगी। निर्वाचन गतिविधियों में सम्मिलित होने वाले सभी व्यक्तियों से अपेक्षा है कि वे केन्द्र और राज्य सरकार तथा आयोग द्वारा जारी की गई गाइडलाइनों की भी पूर्ण रूप से पालना करे।

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