एक माह में बदलकर देनी होगी स्टेपनी - Khulasa Online एक माह में बदलकर देनी होगी स्टेपनी - Khulasa Online

एक माह में बदलकर देनी होगी स्टेपनी

जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष मंच ने दिया निर्णय
बीकानेर। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष मंच ने मैसर्स ड्यूनेक आॅटो मोबाईल्स एवं मैसर्स टाटा मोटर्स लिमिटेड पर 25 हजार रूपये का हर्जाना लगाते हुए कार की एक्स्ट्रा स्टेपनी को अन्य चार टायरों के समान साईज की एक माह में देने के आदेश दिये है। मंच के अध्यक्ष ओ.पी सिंवर, सदस्य पुखराज जोशी, श्रीमती मधुलिका आचार्य ने परिवादी अनिल मोयल के परिवाद पर यह फैसला दिया है। परिवादी ने अपने अधिवक्ता रविन्द्रपाल चौधरी की मार्फत एक परिवाद मैसर्स ड्यूनेक आॅटो मोबाइल्स प्रा.लि. तथा मैसर्स टाटा मोटर्स लिमिटेड के खिलाफ जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष मंच में इस आश्य का पेश किया कि परिवादी ने टाटा टीआगो एक्सटी गाड़ी 19 जनवरी 2019 को मैसर्स ड्यूनेक आॅटो मोबाइल्स से खरीद की। गाड़ी खरीद करने के बाद उसे पता चला कि गाड़ी में चार टायरों का माप तथा गाड़ी के साथ लगे एक अतिरिक्त टायर (स्टेपनी) के माप में भिन्नता है। ऐसी स्थिति में गाड़ी में स्टेपनी लगाकर चलाने पर गाड़ी का बैलेंस नहीं बनेगा तथा गाड़ी एक साईड झुकी हई चलेगी जिससे चैसिस को नुकसान होने का खतरा है। मंच ने अपने फैसले में कहा कि कार में लगे हुए चारों टायरों का साईज एक समान देना एवं कार के साथ दी जा रही अतिरिक्त स्टेपनी का साईज छोटा कर देना अनफेयर टेªड प्रेक्टिस है, यह सेवा में घोर कमी व त्रुटि की श्रेणी में आता है।
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