बिना हॉल मार्क की ज्वेलरी बेचना कानून अपराध - Khulasa Online बिना हॉल मार्क की ज्वेलरी बेचना कानून अपराध - Khulasa Online

बिना हॉल मार्क की ज्वेलरी बेचना कानून अपराध

बीकानेर । भारतीय मानक ब्यूरो और माँ करणी सेन्टर के संयुक्त तत्वावधान में हॉल मार्क के बारे में जानकारी देने को कार्यक्रम में ब्यूरों की प्रमुख कनिका कालिया ने कहा कि भारत सरकार द्वारा हॉल मार्क के उपयोग को अनिवार्य कर दिया है। केवल हॉल मार्क किये हुए सोने की ही बिक्री की जा सकेगी और वो भी बीआईएस द्वारा रजिस्टर्ड ज्वैलर्स द्वारा। उन्होंने बताया कि रजिस्ट्रेशन लेने की प्रक्रिया बहुत ही सरल व सस्ती है। कागज पूरे होने पर केवल एक दिन में रजिस्ट्रेशन दे दिया जाता है। कार्यक्रम में मां करणी सेन्टर के क्वालिटी मैनेजर अशोक मेहता ने बताया कि उपभोक्ता द्वारा हॉल मार्क की लगी वस्तुओं का परीक्षण किसी भी एसेयिंग और हॉल मार्क केन्द्र से अपनी ज्वेलरी नमूने की जांच करा सकता है। अखिल राजस्थान उपभोक्ता संगठन महासंघ के प्रदेश महासचिव योगेश पालीवाल ने कहा यदि उपभोक्ता द्वारा खरीदी गई हॉल मार्क लगी ज्वेलरी मुहरंकित शुद्धता ज्वेलरी पर मुहरंकित, शुद्धता से कम पाई जाती है तो वह केन्द्र जिसने ज्वेलरी का हॉल मार्क किया है उसे उपभोक्ताओं को परीक्षण शुल्क लौटाना होगा। महासंघ के प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य नरसिंहदास व्यास, महासंघ के पूर्व जिलाध्यक्ष आशा स्वामी एवं उपस्थित व्यापारी रामचन्द्र सोनी, सुरेश सोनी, बलदेव सोनी, घनश्याम सोनी, प्रकाश सोनी, संजय सोनी, राजेन्द्र कुमार सोनी आदि ने अपने-अपने विचार रखे और समस्याओं के बारे में जानकारी प्राप्त की।

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