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अब एक लाइसेंस पर रखे जा सकेंगे दो हथियार

जिला मजिस्ट्रेट ने अतिरिक्त शस्त्र जमा करवाने के आदेश जारी किए
बीकानेर। केंद्र सरकार द्वारा द आयुध (संशोधन) अधिनियम के द्वारा शस्त्र अनुज्ञा पत्र पर शस्त्र सीमा में संशोधन किया गया है। जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट कुमार पाल गौतम ने बताया कि संशोधित अधिनियम के अनुसार एक शस्त्र अनुज्ञा पत्र पर अब अधिकतम 3 के स्थान पर अधिकतम दो शस्त्र की सीमा तय की गई है। इस के अनुसार जिन अनुज्ञा पत्रधारियों के पास अधिकतम 3 शस्त्र है उनको 1 वर्ष के भीतर एक शस्त्र का निस्तारण करना होगा। इसके लिए अनुज्ञा पत्रधारी अपने नजदीकी पुलिस थाना अथवा अनुज्ञा धारी शस्त्र डीलर के पास अतिरिक्त शस्त्र जमा करवा सकेगा। गौतम ने बताया कि यदि अनुज्ञा पत्र धारी सशस्त्र बल का सदस्य है तो वह अपना तीसरा शस्त्र यूनिट के शस्त्रागार में जमा करवा सकता है। 1 वर्ष की अवधि में जमा करवाए गए शस्त्र को निस्तारित नहीं किए जाने की दशा में 1 वर्ष की समाप्ति के पश्चात 90 दिन की अवधि के भीतर अनुज्ञापन अधिकारी द्वारा अनुज्ञा पत्र में दर्ज 3 शस्त्रों में से किसी एक शस्त्र को अनुज्ञा पत्र धारी के अनुज्ञा पत्र से हटा सकेगा।
जिला मजिस्ट्रेट ने बताया कि जिले में जिन शस्त्र अनुज्ञा पत्र धारियों के पास अधिकतम तीन शस्त्र है वह 1 वर्ष के भीतर एक शस्त्र का निस्तारण करना सुनिश्चित करें। ऐसा नहीं करने की स्थिति में कलेक्ट्रेट क ार्यालय द्वारा 1 वर्ष की समाप्ति के पश्चात 90 दिन की अवधि के भीतर अनुज्ञा पत्र में दर्ज शस्त्रों में से किसी एक शस्त्र को बिना पूर्व सूचना के अनुज्ञा पत्र धारी के अनुज्ञा पत्र से हटा दिया जाएगा।

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