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अब ड्राइविंग लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट साथ रखने का झंझट खत्म

जयपुर  ड्राइविंग लाइसेंस और गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट को मान्यता के संबंध में राजस्थान पुलिस मुख्यालय ने नया निर्देश जारी किए हैं। एडीजी (ट्रैफिक) स्मिता श्रीवास्तव ने कहा है कि Digi Locker और M-Parivahan App के माध्यम से दिखाए गए ड्राइविंग लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट व अन्य दस्तावेज को डिजिटल आईडेंटिटी के रूप में माना जाए। इस बाबत उन्होंने सोमवार को सभी जिला पुलिस अधीक्षकों, जोधपुर और जयपुर पुलिस कमिश्नर को पत्र लिखा है।

भारत सरकार के आईटी मंत्रालय ने दी है मान्यता

एडीजी (ट्रैफिक) ने निर्देशों में कहा है कि केंद्र के आईटी मंत्रालय ने इन दोनों APP के जरिए दस्तावेज दिखाने को मान्यता प्रदान की है। इसके बावजूद कई बार प्रदेश में Digi Locker और M-Parivahan App पर दिखाए गए दस्तावेज के अलावा वाहन चालक को दस्तावेज भौतिक रूप से प्रस्तुत करने के लिए जबरन दबाव डाला जाता है। यानी संबंधित पुलिसकर्मी इस नियम का पालन नहीं करते हैं।

नियमों की अनदेखी

पुलिस मुख्यालय ने एसपी और कमिश्नरों को निर्देश देते हुए कहा कि जो कर्मचारी जानबूझकर इन नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। आपको बता दें कि इस संबंध में परिवहन विभाग ने कई बार पुलिस मुख्यालय को पत्र लिख चुका है। फील्ड में मौजूद पुलिसकर्मी इन नियमों को दरकिनार कर वाहन चालकों को दस्तावेज दिखाने के लिए परेशान करते हैं।

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