बीकानेर से खबर- उपभोक्ता फोरम से पीडि़त को मिला न्याय
बीकानेर। उपभोक्ता फोरम से पीडि़त को न्याय मिला है। न्यायालय ने पोलिसी बाज़ार व बजाज इंश्योरेंस कंपनी की सेवा में कमी मानते हुए पीडि़त को ब्याज सहित बीमा की राशि देने का आदेश दिया है।
जानकारी के अनुसार पोलिसी बाज़ार द्वारा बजाज कंपनी से लिए गए कार बीमा के क्लेम का ग्राहक को उचित भुगतान न करने के मामले में उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष ने फैसला देते हुए परिवादी कोजूराम को कुल 10399 रूपए अदा करने का आदेश दिया है।
यह है पूरा मामला
परिवादी कोजूराम ने पोलिसी बाज़ार के माध्यम से ऑनलाइन ऑल्टो कार का बीमा करवाया था। पोलिसी बाज़ार से लिया गया यह बीमा बजाज कंपनी का था। बाद में कोजूराम की कार दुर्घटना में क्षति ग्रस्त हुई, तो पोलिसी बाज़ार के माध्यम से बजाज कंपनी से संपर्क किया। कंपनी के कहे अनुसार ग्राहक ने बाज़ार से कार ठीक करवाते हुए कंपनी को लगे खर्चे के अनुसार 29000 का बिल प्रस्तुत कर दिया। कंपनी ने गैस किट ना होने का हवाला देते हुए दस हज़ार क्लेम पास कर दिया लेकिन भुगतान 2369 रूपए कम किया। कंपनी से न्याय न मिलने पर ग्राहक ने उपभोक्ता फोरम की शरण ली।
न्यायालय ने परिवाद पर दाखिल प्रपत्रों व साक्ष्यों का अवलोकन करने के उपरान्त पोलिसी बाज़ार व बजाज इंश्योरेंस कंपनी की सेवा में कमी मानी । इस मामले में परिवादी की ओर से पैरवी एडवोकेट अनिल सोनी ने की।