बीकानेर से खबर- फैक्ट्री से चोरी करने वाले दो आरोपियों को तीन साल का कारावास
खुलासा न्यूज़, बीकानेर। रिको में स्थित फैक्ट्री से चोरी करने के मामले में दो आरोपियों को तीन साल की सजा सुनाई गई है। यह सजा पीसीपीएनडीटी न्यायालय की न्यायाधीश रेखा रानी ने सुनाई। आरोपी पर हजारों रुपए का अर्थदंड भी लगाया गया है।
प्रकरण के अनुसार परिवादी भूपेन्द्र सिंह पुत्र तेजसिंह अहीर निवासी पानीपत हरियाणा की रिको में फैक्ट्री थी। यहां से हरि स्वामी पुत्र सोमीदस निवासी जलासर पीएस जामसर व मुन्नाराम पुत्र मंगूराम हरिजन निवासी हरिजन बस्ती, ब्रान्दों का बास, बीकानेर
जो कि 5 प्लेटफॉर्म की फर्म, पानी के मीटर, टूंटिया वगैरहा चोरी कर ले गए। इस मामले को लेकर पुलिस ने कोर्ट में चालान पेश किया।
न्यायालय ने आरोपी हरि स्वामी को धारा 454, 380 , 120 बी में दोषी मानते हुए तीन साल का कारावास 2 हजार का अर्थदण्ड से दण्डित किया और मुन्नीराम धारा 411, 120 बी में दोषी मानते हुए दो वर्ष का कारावास व एक हजार का अर्थदण्ड से दण्डित किया। अभियोजन अधिकारी शरद ओझा ने राज्य सरकार की ओर से पैरवी की।