प्रदेश में नई आबकारी नीति जारी, शराब दुकानों का आवंटन लॉटरी से - Khulasa Online प्रदेश में नई आबकारी नीति जारी, शराब दुकानों का आवंटन लॉटरी से - Khulasa Online

प्रदेश में नई आबकारी नीति जारी, शराब दुकानों का आवंटन लॉटरी से

खुलासा न्यूज़, जयपुर। राज्य सरकार ने आज प्रदेश की नई आबकारी नीति जारी कर दी. घोषित की गई नीति को चयनित लाइसेंसी वित्त वर्ष 2021, 22 के लिए नवीनीकरण करा सकते हैं। नई आबकारी नीति के तहत शराब दुकानों का आवंटन लॉटरी से किया जाएगा।

नीति में विशेष प्रावधान किए गए
अंग्रेजी शराब की लाइसेंस के लिए शुल्क 30 हजार रुपए निर्धारित किया गया है. देसी मदिरा के 1000000 रुपए तक के समूह के लिए 25000 और 1000000 तक के अधिक के समूह के लिए 30000 आवेदन शुल्क तय किया गया है. शराब के बढ़ते प्रचलन को हतोत्साहित करने मदिरा के दुष्प्रभावों को प्रचारित करने एवं उपभोक्ताओं में जागरूकता पैदा करने के साथ ही उपभोक्ताओं को उच्च गुणवत्ता युक्त मदिरा उपलब्ध कराने एवं राजस्व के में गिरावट को निहित प्रावधानों एवं निरोधात्मक गतिविधियों द्वारा रोकने को लेकर इस नीति में विशेष प्रावधान किए गए हैं।

खुले और बंद होने का समय पूर्व की तरह
इस वित्तीय वर्ष में अंग्रेजी शराब की दुकानों की संख्या 1000 तथा देशी मदिरा दुकानों की संख्या 6665 रखी गई है। शराब दुकान खुलने का समय सुबह 10:00 बजे और रात को 8:00 बजे बंद होने का समय पूर्व की तरह निर्धारित रहेगा. जिस की कठोरता से पालना करवाई जाएगी। शराब उपयोगकर्ताओं के स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए देसी मदिरा समूह द्वारा न्यूनतम 30 फ़ीसदी राजस्थान निर्मित मदिरा का प्रावधान अनिवार्य किया गया है. राजस्थान निर्मित शराब के अंतर्गत व्हिस्की, वोडका तथा रम शामिल होंगे. एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल से निर्मित होगी. अग्रिम विशेषाधिकार राशि को 18 फीसदी से साढ़े 14 फीसदी धरोहर राशि को 8 से 4 फीसदी तथा कम्पोजिट फीस के निर्धारण में वार्षिक बिलिंग राशि को 8त्न से घटाकर 7प्रतिशत किया गया है।

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