राष्ट्रीय लोक अदालत में निपटेंगे अनेक प्रकरण
बीकानेर। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली एवं राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर के निर्देशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा 8 फरवरी को प्रथम राष्ट्रीय लोक अदालत आयोजित की जानी है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष व जिला एवम् सेशन न्यायाधीश मदनलाल भाटी ने बताया गया कि राष्ट्रीय लोक अदालत में प्रि-लिटिगेशन और लम्बित प्रकरणों को समाहित करते हुए शमनीय दाण्डिक अपराध, अंतर्गत धारा 138, पराक्रम्य विलेख अधिनियम, बैक रिकवरी मामले, एमएसीटी मामले, पारिवारिक विवाद, श्रम विवाद, भूमि अधिग्रहण मामले, बिजली व पानी के बिल (चोरी के अलावा), मजदूरी, भत्ते और पेंशन भत्तों से संबंधित सेवा मामले, राजस्व मामले, अन्य सिविल मामले किराया, सुखाधिकार, निषेधाज्ञा दावे एवं विनिर्दिष्ट पालना दावे) आदि व पांच से दस वर्ष पुराने प्रकरणों को भी लोक अदालत के माध्यम से निस्तारित करवाने हेतु प्रयास किये जाने है। भाटी ने बताया कि इस लोक अदालत में शीघ्र व सुलभ न्याय मिलता है कोर्ट फ ीस की वापसी व अंतिम रूप से निपटारा, कोई अपील नहीं तथा दोनों पक्षों की आपसी सहमति से न्यायालय में विवाद दायर करने से पूर्व या न्यायालय में लम्बित विवाद को लोक अदालत में राजीनामा से सौहार्दपूर्ण वातावरण में प्रकरण का अंतिम निस्तारण करवाकर लाभान्वित हो सकते है।