समय पर राशन नहीं लिया तो रसद विभाग करेगा चट
बीकानेर। विभाग ने खाद्य सुरक्षा योजना में वितरण व्यवस्था में फेरबदल किया है। अब समय पर राशन सामग्री नहीं लेने पर उपभोक्ताओं का राशन अब रसद विभाग को मिल जाएगा। अब उपभोक्ताओं को महीने मिलने वाले राशन को प्रत्येक माह की अंतिम तारीख तक लेना होगा। माह के अंत तक राशन सामग्री नहीं लेने पर राशन कोटा समाप्त (लैप्स) हो जाएगा। खाद्य सुरक्षा योजना से जुड़े राज्य के एक करोड़ 11 लाख 7 हजार 494 लाभार्थी परिवार को राशन की दुकान से मिलने वाले रियायती सामग्री प्रत्येक माह लेनी होगी। माह की पहली से अंतिम तारीख में राशन सामग्री नहीं लेने पर उपभोक्ता को आवंटित राशन स्वत: निरस्त मान लिया जाएगा। जबकि अब तक एक माह के साथ दूसरे माह का राशन सामग्री वितरण की व्यवस्था लागू थी। यानी जिस माह के लिए राशन सामग्री का आवंटन किया गया है अब उपभोक्ता को उसी माह में उचित मूल्य की दुकान से लेना होगा।
राशन वितरण में प्रदेश में पोर्टेबिलिटी लागू होने से अब राशन सामग्री अपने नजदीकी राशन डीलर से लिया जा सकता है। ऐसे में आवंटित महीने की राशन सामग्री को दूसरे माह में नहीं दिया जाएगा। यह व्यवस्था तुरन्त प्रभाव से जनवरी से लागू कर दी गई है। साढ़े चार साल पहले लागू प्रदेश में अगस्त 2016 में आवंटित माह की राशन सामग्री दूसरे माह की राशन सामग्री के साथ वितरण की व्यवस्था लागू की गई थी।
इसमें एक साथ दो माह का राशन उपभोक्ता राशन डीलर से ले सकता था। व्यवस्था से राशन की दुकान पर गेहूं खत्म होने पर उपभोक्ता दूसरे माह में दोनों माह का राशन ले सकता था लेकिन रसद विभाग ने अब एक माह पहले राशन की दुकान पर आगामी माह का राशन सामग्री पहुंचाने की व्यवस्था बनाई है, जिससे माह की पहली तारीख से वितरण कार्य शुरू हो सके।