हत्या के आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा
बीकानेर। अपर सत्र न्यायाधीश संख्या तीन निहालचंद की अदालत ने रुपयों के लेनदेन को लेकर साल साल पूर्व शिवदयाल की हत्या के मामले में 5 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। प्रत्येक आरोपी पर 12-12 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया गया है। इस मामले में न्यायालय ने रिड़मलसर पुरोहितान निवासी भल्लाराम उर्फ भालिया उर्फ सहीराम जाट, नापासर निवासी मोहनराम उर्फ मोहनिया जाट, सुभाषपुरा निवासी लाला उर्फ भूपेन्द्र नायक, कुचीलपुरा निवासी देवकिसन उर्फ देवेन्द्र उर्फ देवन मोची और नापासर निवासी अनिल कुमार भार्गव को दोषी माना है। इन सब आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। न्यायालय ने मृतक शिवदयालसिंह के विधिक प्रतिनिधियों को राजस्थान पीडि़त प्रतिकर स्कीम-2011 में प्रतिकर दिलवाने की अनुशंसा की है।