बेवजह घरों से न निकलें बाहर,वरना भोगना पड़ेगा यह दंड - Khulasa Online बेवजह घरों से न निकलें बाहर,वरना भोगना पड़ेगा यह दंड - Khulasa Online

बेवजह घरों से न निकलें बाहर,वरना भोगना पड़ेगा यह दंड

खुलासा न्यूज,बीकानेर। जिला कलक्टर नमित मेहता और पुलिस अधीक्षक प्रीति चंद्रा ने शनिवार को वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से जिले भर के उपखण्ड अधिकारियों, तथा बैठक लेकर ज्वाइंट एनफोर्समेंट टीमों के पुलिस-प्रशासनिक अधिकारियों को 10 मई से लागू होने वाले लॉकडाउन गाइडलाइन की शत-प्रतिशत अनुपालना सुनिश्चित करवाने के निर्देश दिए।जिला कलक्टर ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा जारी नई गाइडलाइन के अनुसार 10 मई को प्रात: 5 बजे से 24 मई को प्रात: 5 बजे तक के लिए नई पाबंदियां लगाई गई हैं। इन प्रावधानों की सख्ती से पालना करवाई जाए। किसी भी स्तर पर नियमों की अवहेलना नहीं हो। ऐसा करने वालों के खिलाफ सख्त कार्यवाही अमल में लाएं। उन्होंने कहा कि कोई भी बेवजह घरों से बाहर नहीं निकलें। सभी सार्वजनिक परिवहन पूर्णतया बंद रहें। चैक पोस्टों को और अधिक मुस्तैद रखा जाए। उन्होंने बताया कि इंटर डिस्ट्रिक्ट, शहर से गांव अथवा गांव से शहर के साथ एक गांव से दूसरे गांव में भी आवागमन पर पूर्णतया प्रतिबंध रहेगा। इस पर पूर्णतया नजर रखी जाए।
जिला कलक्टर ने कहा कि इस दौरान विवाह, घर पर अथवा कोर्ट मैरिज के रूप में करने की अनुमति होगी। इसमें अधिकतम ग्यारह व्यक्ति अनुमत होंगे। विवाह में बैंड-बाजा, हलवाई, टैंट व इस प्रकार के अन्य किसी व्यक्ति के सम्मिलित नहीं हो सकेंगे। विवाह के लिए मैरिज गार्डन, मैरिज हॉल और होटल परिसर की भी अनुमति नहीं रहेगी। उन्होंने कहा कि प्रत्येक क्षेत्र में समस्त विवाह समारोहों का औचक निरीक्षण किया जाए तथा किसी भी स्तर पर नियमों की अवहेलना पाई जाने पर सख्त कार्यवाही अमल में लाई जाए।
जिला कलक्टर ने बताया कि होम आइसोलेट मरीजों की कोविड क्वारेंटाइन अलर्ट सिस्टम (सीक्यूएएस) के माध्यम से ऑनलाइन मॉनिटरिंग होगी। इससे आइसोलेशन नियमों की अवहेलना करने वालों की और प्रभावी ट्रेसिंग हो सकेगी। इस दौरान यदि कोई होम आइसोलेशन नियमों की अवहेलना करता ट्रेस हो, तो उसके खिलाफ एफआइआर करवाई जाए। जिला कलक्टर ने बताया कि नई गाइडलाइन के अनुसार मनरेगा कार्य भी बंद रहेंगे। राज्य के बाहर से आने वाले यात्रियों को 72 घंटे के अंदर करवाई गई आरटीपीसीआर नेगेटिव जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी। नेगेटिव रिपोर्ट की असर्थमता की स्थिति में उसे 15 दिन के लिए क्वारंटीन करना होगा।
मेहता ने डोर-टू-डोर सर्वे को और अधिक प्रभावी बनाने के निर्देश दिए तथा कहा कि एसडीएम एवं ब्लॉक सीएमओ इस पर नियमित नजर रखें। आइएलआइ प्रकृति के मरीजों को तत्काल दवाइयां उपलब्ध करवाई जाए। सर्वे के दौरान आमजन को मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना तथा वैक्सीनेशन के लिए भी पे्ररित किया जाए। उन्होंने उपखण्डवार कोरोना के पॉजिटिव तथा एक्टिव मरीजों की जानकारी ली तथा सीएचसी स्तर की चिकित्सकीय सुविधाओं के बारे में जाना।
पुलिस अधीक्षक प्रीति चंद्रा ने कहा कि बेवजह सड़कों पर घूमने वालों लोगों को इंस्टीट्यूशल क्वारेंटाइन किया जाए। थानाधिकारी अपने-अपने थाना क्षेत्रों में स्थापित चैक पोस्टों की नियमित विजिट करें। नागरिकों द्वारा उनके क्षेत्रों की दुकानों से ही अनुमत समय में किराणा सामग्री, फल, सब्जी, दूध आदि खरीदें जाएं, ऐसे प्रयास हों। इन कार्यों के लिए दुपहिया वाहनों की बजाय लोग पैदल जाएं, इसके मद्देनजर प्रभावी कार्यवाही की जाए। बड़े तथा प्रमुख बाजारों में अनुमत समय एवं श्रेणी की दुकानें भी ऑड-ईवन अथवा ऐसे फार्मूले से खुले, जिससे कम से कम लोग एकत्रित हों, इसके लिए इनके प्रतिनिधियों के साथ समन्वय के निर्देश दिए।
उन्होंने कहा कि अनुमत श्रेणी वाली दुकानों में गाइडलाइन की पालना हो। बैंकों तथा ई-मित्र केन्द्रों में ज्यादा भीड़ एकत्रित नहीं हो। होम डिलीवरी के लिए अनुमत दुकानों में डिलीवरी बॉय बेवजह नहीं बैठे रहें। इन्हें ऑर्डर के आधार पर बुलाया जाए। जिन अस्पतालों में नियमित हैल्थ चेकअप के साथ कोविड जांच और टीकाकरण होता है, इन स्थानों पर प्रोटोकॉल पालना के लिए प्रभावी कार्यवाही करने को कहा।
इस दौरान अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) बलदेव राम धोजक, एडीएम सिटी अरुण प्रकाश शर्मा, नगर निगम आयुक्त एएच गौरी, जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी ओमप्रकाश, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शैलेन्द्र सिंह इंदौलिया, प्रशिक्षु आईएएस सिद्धार्थ पलानिचामी, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. सुकुमार कश्यप मौजूद रहे।
मौन रख ऋषिराज सिंह को दी श्रद्धांजलि
बैठक शुरू होने से पूर्व जिला कलक्टर नमित मेहता, पुलिस अधीक्षक प्रीति चंद्रा सहित पुलिस और प्रशासन के सभी अधिकारियों ने सीआई ऋषिराज सिंह के निधन पर दो मिनट का मौन रखते हुए उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित की।

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