500 मीटर तक के प्लॉट पर बिना नक्शा पास हो सकेंगे निर्माण - Khulasa Online 500 मीटर तक के प्लॉट पर बिना नक्शा पास हो सकेंगे निर्माण - Khulasa Online

500 मीटर तक के प्लॉट पर बिना नक्शा पास हो सकेंगे निर्माण

पाली। स्वायत्त शासन विभाग ने भवन मानचित्र अनुमोदन की प्रक्रिया को आसान बना दिया है। नए बिल्डिंग बॉयलाज के तहत आमजन को नक्शा अनुमोदन के लिए बार-बार नगर परिषद या पालिकाओं के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। इसके तहत अब 500 वर्ग मीटर तक के प्लॉट पर निर्माण के लिए नक्शा पास करवाने की जरूरत नहीं होगी। सरकार से रजिस्टर्ड आर्किटेक्ट से नक्शा अनुमोदित कराकर निर्माण शुरू किया जा सकेगा। इसके लिए संबंधित व्यक्ति को अनुमोदित नक्शा और शुल्क का ड्राफ्ट जमा कराना होगा। पहले यह छूट 250 वर्ग मीटर के प्लॉट पर ही थी। नए आदेशों के तहत आर्किटेक्ट को भूखंड के अक्षांतर-देशांतर के अनुसार गूगल मैप पर भूखंड की लोकेशन बतानी होगी। योजना एवं नगर परिषद द्वारा जारी लीजडीड/पट्टा प्रकरणों के अतिरिक्त स्वामित्व संबंधित दस्तावेजों का प्रमाणीकरण कराना होगा।
यह होगा जरूरी
इस संबंध में स्वायत शासन विभाग के निदेशक दीपक नंदी की ओर से जारी आदेश में बताया गया है कि प्रमाणीकरण बार कांउसिल ऑफ इंडिया द्वारा पंजीकृत अधिवक्ता से कराना जरूरी होगा। सैट बैंक व भवन की प्रस्तावित ऊंचाई व मंजिलों की संख्या बतानी होगी। व्यवसायिक भूखंडों में पार्र्किंग प्लान दर्शाना होगा। आवेदक का प्रावधानों की अनुपालना किए जाने का घोषणा पत्र और शपथ पत्र देना होगा। लीज और विकास कर की जमा की रसीद के साथ भवन मानचित्र अनुमोदन से संबंधित राशि नगर परिषद के बैंक खाते में ऑनलाइन या ऑफ लाइन जमा होने की रसीद देनी होगी।
पहले 250 मीटर तक ही थी छूट
आवेदक का भवन विनियम अनुसार देय शुल्क के संबंध में मांग पत्र देना होगा। डिमांड नोट का चालान आवेदक को जारी करने के साथ आर्किटेक्ट को उसके द्वारा जमा करवाए गए दस्तावेज प्राप्ति की स्वीकृति सूचना देनी होगी। अब यह सुविधा 500 वर्ग मीटर के लिए बढ़ा देने से लोगों को काफी राहत मिलेगी। पहले यह छूट 250 वर्ग मीटर के प्लॉट पर थी।
एक लाख से अधिक जनसंख्या पर भी प्रक्रिया तय
एक लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहरों के लिए 18 मीटर की ऊंचाई तक 500 से 2500 वर्ग मीटर क्षेत्रफल तक के समस्त भू-उपयोग के भूखंडों के लिए भी नगरीय विकास विभाग ने प्रक्रिया तय कर दी है। बिल्डिंग बॉयलाज के नियम 6 के अनुसार 500 से 2500 वर्ग मीटर क्षेत्रफल तक के समस्त भू-उपयोग के भूखंडों पर विनियम 19 व 20 के तहत पंजीकृत वास्तुविद तथा भवन मानचित्र अनुमोदन के बाद देय राशि व दस्तावेज जमा कराने पर भवन निर्माण शुरू करने के लिए डीम्ड अनुमोदित माना जाएगा।
बिल्डिंग बायलॉज में किया है परिवर्तन
स्वायत शासन मंत्री शांति धारीवाल के निर्देशों पर आमजन को राहत देने के लिए बिल्डिंग बॉयलाज के नियमों में परिवर्तन किया गया है। इस परिवर्तन में भवन मानचित्र अनुमोदन की प्रक्रिया को आसान किया गया है। नए बिल्डिंग बॉयलाज के तहत आमजन को नक्शा अनुमोदन के लिए नगर परिषद या पालिकाओं से राहत देने की कोशिश की गई है। -दीपक नंदी, निदेशक, स्वायत शासन विभाग

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